Edited By Yaspal,Updated: 21 Oct, 2018 06:19 PM
मालदीव की सर्वोच्च अदालत ने रविवार को राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने पिछले महीने के चुनावी नतीजे को निरस्त करने और ताजा...
कोलंबोः मालदीव की सर्वोच्च अदालत ने रविवार को राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने पिछले महीने के चुनावी नतीजे को निरस्त करने और ताजा चुनाव कराने का आग्रह किया था। अदालत ने उनकी हार की पुष्टि कर दी।
सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि यामीन अपना यह दावा साबित करने में नाकाम रहे कि 23 सितंबर के मतदान में चुनावी कदाचार हुआ है। इस चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार इब्राहीम मोहम्मद सोलिह जीते हैं। विदेशों से दबाव में यामीन ने पहले चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली थी और कहा था कि वह 17 नवंबर को अपने पद से हट जाएंगे। बाद में प्रतिबंधों की चेतावनी के बावजूद उन्होंने इस माह उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर इस चुनाव को चुनौती दी थी।
यामीन का दावा था कि इस चुनाव में जादुई स्याही इस्तेमाल कर चुनावी कदाचार किया गया। उच्चतम न्यायालय ने तीन अनामित गवाहों की गवाही स्वीकार करने से पहले ही इनकार कर दिया था।