Edited By shukdev,Updated: 29 Mar, 2019 07:24 PM
पोप फ्रांसिस ने वेटिकन कर्मियों और विदेशों में ‘होली सी’ (पोप) के दूतों के लिए यौन उत्पीडऩ पर एक नए विधान को मंजूरी दी है। यौन उत्पीडऩ की घटनाओं को इसके तहत फौरन वेटिकन अभियोजकों को जानकारी देने की जरूरत होगी। इस नई व्यवस्था को दुनिया ...
वेटिकन सिटी: पोप फ्रांसिस ने वेटिकन कर्मियों और विदेशों में ‘होली सी’ (पोप) के दूतों के लिए यौन उत्पीडऩ पर एक नए विधान को मंजूरी दी है। यौन उत्पीडऩ की घटनाओं को इसके तहत फौरन वेटिकन अभियोजकों को जानकारी देने की जरूरत होगी। इस नई व्यवस्था को दुनिया भर में कैथोलिक चर्च के लिए एक ‘मॉडल’ बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। अनिवार्य रिपोर्टिंग विधान को शुक्रवार को प्रकाशित किया गया।
वेटिकन ने यौन अपराधों के आरोपों की रिपोर्टिंग असैन्य अधिकारियों को नहीं देने की स्थिति में जुर्माना या जेल की सजा का प्रावधान किया है। फ्रांसिस ने बाल संरक्षण दिशानिर्देश भी जारी किया है।
गौरतलब है कि पिछले साल पादरियों द्वारा यौन उत्पीडऩ की कई घटनाएं सामने आई थी। खबरों में यह कहा गया था कि बच्चों को दुराचारी पादरियों से बचाने के लिए कैथोलिक चर्च के पास कोई नीति नहीं है।