जम्मू कश्मीर: नाबालिग के बलातकार और हत्या के दो वर्ष बाद आया यह फैसला

Edited By ,Updated: 19 Nov, 2015 02:54 PM

jk two years after the rape and of murder minor decision came

नाबालिग के अपहरण और बाद में हत्या के एक सनसनी खेज मामले में अदालत ने दोषी सिद्ध हुए आरोपी को सजा-ए-मौत का हुक्म सुनाया है।

जम्मू/भद्रवाह: नाबालिग के अपहरण और बाद में हत्या के एक सनसनी खेज मामले में अदालत ने दोषी सिद्ध हुए आरोपी को सजा-ए-मौत का हुक्म सुनाया है। दो वर्ष पूर्व तीरथ राम पुत्र स्वामी राज नालठी भद्रवाह निवासी ने काजल देवी पुत्री राकेश कुमार, जो पांचवी कक्षा की छात्रा थी उसे अगवा किया तथा उसको मौत के घाट उतार दिया।

पिछले दो वर्षों से यह मामला भद्रवाह के न्यालय में चल रहा था जिसमें भद्रवाह में तैनात न्यायाधीश संजीव गुप्ता ने धारा 302 आर.पी.सी. के अंतर्गत मौत की सजा सुनाई गई।


ज्ञात रहे कि इस मामले को लेकर भद्रवाह में काफी रोष व्याप्त हुआ था और मृतका की लाश को नलटी पिकनिक स्पाट के पास से बरामद किया गया था। हालांकि इस आरोपी ने मृत छात्रा केसाथ भी बलात्कार किया था। लेकिन लाश काफी सड़ चुकी थी। इस कारण बलात्कार को लेकर डाक्टर कोई रिपोर्ट न दे सके ।

न्यायालय में पुलिस की और से पब्लिक प्रासीक्यूटर मंजू शर्मा की दलीलों को आरोपी के वकील झुटला न सके और आज भद्रवाह न्यायालय में एक विशेष फैसला करता हुए न्यायाधीश ने धारा 302 के अंतर्गत फैसला करते हुए आरोपी को सजा-ए-मौत तथा धारा 302 आर.पी.सी. के तहत 7 वर्ष की सजा व 2000 रूपए का जुर्माना किया गया। वहीं न्यायाधीश ने राज्य सरकार को एस.आर.ओ. 394 के तहत मृत्तका के परिवार को 2 लाख रूपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!