Edited By PTI News Agency,Updated: 28 Mar, 2020 10:33 PM
मुंबई, 28 मार्च (भाषा) रिजर्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को बिना पूर्व मंजूरी के जोखिम मुक्त सामान्य वित्तीय कारोबार की शनिवार को छूट दी।
मुंबई, 28 मार्च (भाषा) रिजर्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को बिना पूर्व मंजूरी के जोखिम मुक्त सामान्य वित्तीय कारोबार की शनिवार को छूट दी।
यह छूट उन्हीं एसएफबी को मिलेगी, जिन्होंने तीन साल परिचालन के पूरे कर लिये हैं।
रिजर्व बैंक ने कहा कि कभी भी लाइसेंस के लिये आवेदन करने की व्यवस्था के तहत जो एसएफबी अस्तित्व में आये हैं, उनके लिये निर्देशों को सरल बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि अब एसएफबी परिचालन के तीन साल पूरा कर लेने के बाद बिना पूर्व मंजूरी के ऐसे वित्तीय परिचालन कर सकेंगे जिनमें जोखिम नहीं हो यानी जिनमें पैसा लगाने की जरूरत नहीं हो।
रिजर्व बैंक ने सभी मौजूदा एसएफबी को बैंकिंग आउटलेट खोलने की भी छूट दे दी। हालांकि यह बैंकिंग से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र को लेकर केंद्रीय बैंकों के प्रावधानों के तहत मंजूरी पर निर्भर करेगा।
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