Edited By PTI News Agency,Updated: 24 May, 2022 10:29 PM
मुंबई, 24 मई (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को कहा कि प्राथमिक सहकारी बैंक महानगरों में लोगों को अपने मकानों की मरम्मत या उसमें बदलाव को लेकर 10 लाख रुपये तक का कर्ज दे सकते हैं।
मुंबई, 24 मई (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को कहा कि प्राथमिक सहकारी बैंक महानगरों में लोगों को अपने मकानों की मरम्मत या उसमें बदलाव को लेकर 10 लाख रुपये तक का कर्ज दे सकते हैं।
इससे पहले ऐसे बैंकों के लिये मकान मरम्मत या उसमें बदलाव को लेकर कर्ज सीमा में संशोधन सितंबर, 2013 में किया गया था। उसके तहत वे ग्रामीण और छोटे कस्बों में दो लाख रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में पांच लाख रुपये तक का कर्ज दे सकते थे।
आरबीआई ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए जारी परिपत्र में कहा, ‘‘ऐसे कर्ज की सीमा अब बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गयी है। दस लाख रुपये की सीमा उन शहरों और केंद्रों में है जहां आबादी 10 लाख या उससे अधिक है। अन्य केंद्रों के लिये यह सीमा छह लाख रुपये होगी।’’
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