Edited By Pardeep,Updated: 19 Feb, 2020 01:50 AM
यूआईडीएआई ने मंगलवार को कहा कि उसके हैदराबाद कार्यालय ने कथित तौर पर गलत तरीका अपनाकर आधार नंबर प्राप्त करने के लिए 127 लोगों को नोटिस भेजे हैं, हालांकि यह जोड़ा कि इसका नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने...
नई दिल्लीः यूआईडीएआई ने मंगलवार को कहा कि उसके हैदराबाद कार्यालय ने कथित तौर पर गलत तरीका अपनाकर आधार नंबर प्राप्त करने के लिए 127 लोगों को नोटिस भेजे हैं, हालांकि यह जोड़ा कि इसका नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने पुलिस से रिपोर्ट मिलने के बाद नोटिस जारी किए।
बयान में कहा गया कि आधार नागरिकता का दस्तावेज नहीं है और आधार अधिनियम के तहत यूआईडीएआई को यह सुनिश्चित करना होता है कि आधार के लिए आवेदन करने से पहले कोई व्यक्ति भारत में कम से कम 182 दिनों से रह रहा है। उच्चतम न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में यूआईडीएआई को अवैध प्रवासियों को आधार नहीं जारी करने का निर्देश दिया था।