अमित शाह के बैंक ने राहुल, सुरजेवाला के खिलाफ दिया मानहानि का नोटिस

Edited By shukdev,Updated: 28 Aug, 2018 05:20 AM

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गुजरात के अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (जिसके निदेशकों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शामिल हैं) के चेयरमैन अजय पटेल ने एक अदालत में राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की। मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने...

अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (जिसके निदेशकों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शामिल हैं) के चेयरमैन अजय पटेल ने एक अदालत में राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की। मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने बैंक में नोटबंदी के दौरान पांच दिनों में ही देश भर में सबसे अधिक रकम जमा होने के बारे में कांग्रेस के बयान को लेकर दायर इस मामले में आगे सुनवाई से पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत और जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने  शिकायतकर्ता को 17 सितंबर को अदालत में मौजूद रहने के निर्देश भी दिए।

PunjabKesariइस साल जून में सुरजेवाला ने एक संवाददाता सम्मेलन में सूचना के अधिकार कानून के तहत मिली कथित सूचना का हवाला देते हुए पत्रकारों से कहा था कि आठ नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा के पांच ही दिन में इस बैंक में 745.58 करोड़ रूपए के बराबर के पुराने पांच सौ और एक हजार के नोट जमा हुए थे। यह देश के सभी 370 ऐसे बैंकों में से सर्वाधिक रकम थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि बैंक के चेयरमैन पटेल स्वयं भाजपा के नेता है और शाह के बेहद करीबी हैं। गुजरात के अहमदाबाद तथा राजकोट समेत कुल 11 सहकारी बैंकों में इस अवधि के दौरान 3,118.51 करोड़ के पुराने नोट जमा हुए थे। 

PunjabKesariकांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मामले में ट्वीट किया था और इसे जोर शोर से उठाया था। 22 जून को उन्होंने अपने व्यंगात्मक ट्वीट में कहा था,‘आपके बैंक के नोटबंदी के दौरान पुराने नोटों को बदलने में प्रथम पुरस्कार जीतने पर बधाई हो अमित शाह जी, निदेशक, अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक। पांच दिन में 750 करोड़। नोटबंदी के कारण बर्बाद हुए लाखों भारतीय आपकी इस उपलब्धि को सलाम करते हैं। पटेल ने उक्त बयानों की सीडी और ट्रांसक्रिप्ट के साथ दी गई अपनी शिकायत में कहा है कि राहुल गांधी और सुरजेवाला के बयानों से बैंक की छवि को खासा नुकसान पहुंचा है और उनके खिलाफ मानहानि के कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। 

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