ब्रिटेन में अर्नब गोस्वामी के चैनल 'रिपब्लिक भारत' पर लगा मोटा जुर्माना, पाकिस्तान बना कारण

Edited By Updated: 23 Dec, 2020 02:13 PM

arnab goswami s programme fined 20000 pounds by uk

पिछले कुछ समय से विवादों में चल रहे रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी नई मुसीबत में घिरे नजर आ रहे हैं।  ब्रिटिश ...

 इंटरनेशनल डेस्कः पिछले कुछ समय से विवादों में चल रहे Republic TV के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी नई मुसीबत में घिरे नजर आ रहे हैं।  ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग रेग्युलेटरन (ब्रिटेन में मीडिया पर निगरानी रखने वाले नियामक ऑफकॉम) ने  रिपब्लिक टीवी  हिन्दी चैनल रिपब्लिक भारत पर 20,000 पाउंड (करीब 20 लाख रुपए) का जुर्माना लगाया है।  टीवी चैनल पर आरोप है कि उसने अपने टीवी डिबेट में हेट स्पीच के नियमों के मामलों का उल्लंघन किया ।  ऑफिस ऑफ कम्यूनिकेशन अथवा ऑफकॉम ने वर्ल्डव्यू मीडिया नेटवर्क लमिटेड के खिलाफ मंगलवार को आदेश जारी कर कहा कि  ऑफकॉम के एग्जीक्यूटिव  को  6 सितंबर 2019 के 'पूछता है भारत' कार्यक्रम में काफी हेट स्पीच देखने को मिली जो न सिर्फ काफी अपमानजनक है बल्कि नियम 2.3, 3.2 और 3.3 का उल्लंघन भी है।

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ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग रेग्युलेटर ऑफकॉम के अनुसार   'पूछता है भारत' के उस कार्यक्रम में ऐसे बयान शामिल थे  जो पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ घृणा फैलाने वाले भाषण थे। इसमें पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां थीं। आदेश में कहा गया है कि कार्यक्रम में राष्ट्रीयता के आधार पर पाकिस्तानी लोगों के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के अनुसार ये बयान किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं और यह ऑफकॉम की नजर में अपराध है। रेग्युलेटर ने चैनल के लिए गाइडलाइंस भी जारी की हैं। इसके तहत चैनल पर कोई भी प्रोग्राम को दोबारा नहीं चलाने के के निर्देश दिए गए हैं और यह भी कहा गया है कि ऑफकॉम के फाइंडिंग्स को भी चलाना होगा। 
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बता दें कि इससे पहले ब्रिटेन में मीडिया पर निगरानी रखने वाले नियामक ‘ऑफकॉम’ ने विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक के पीस टीवी नेटवर्क पर भारी जुर्माना लगाया था। ऑफकॉम ने देश में ‘नफरत फैलाने वाले भाषण’ और ‘अत्यधिक आपत्तिजनक’ विषयवस्तु प्रसारित करने के मामले में पीस टीवी पर तीन लाख पाउंड का जुर्माना लगाया था। संचार सेवाओं के लिए ब्रिटेन के नियामक ने प्रसारण संबंधी उसके नियम तोड़ने पर पीस टीवी उर्दू के लाइसेंस धारकों पर दो लाख पाउंड और पीस टीवी पर एक लाख पाउंड का जुर्माना लगाया था।

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