Edited By Punjab Kesari,Updated: 30 Aug, 2017 11:32 PM
रकार ने कैबिनेट की बैठक में ओबीसी आरक्षण के नियमों में अहम बदलाव कर दिया है
नई दिल्लीः पब्लिक सेक्टर कंपनियों, बैंकों और बीमा कंपनियों में काम कर रहे पिछड़े वर्ग के अधिकारियों को मायूष करने वाली खबर है। अब उनके बच्चों को सरकारी नौकरियों और एडमिशन में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने कैबिनेट की बैठक में ओबीसी आरक्षण के नियमों में अहम बदलाव कर दिया है जिसके बाद अब क्रीमी लेयर में आने वाले लोगों में पीएसयू, बैंक और बीमा कंपनियों के अधिकारी भी शामिल हो गए हैं।
क्रीमी लेयर में आने वाले लोगों को आरक्षण नहीं मिलता है। अभी तक क्रीमी लेयर का नियम सिर्फ केन्द्र सरकार की नौकरियों में लागू हुआ करता था। देश में करीब 300 सरकारी कंपनियां हैं। यदि सरकारी बैंकों और बीमा कंपनियों को भी इसमें शामिल किया जाए तो इस फैसले का असर लाखों परिवारों पर पड़ेगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ये फैसला पिछले 24 सालों से लटका हुआ था और इन संस्थानों में काम करने वाले ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों के बच्चे भी आरक्षण का गलत फायदा उठा रहे थे। इसका नतीजा ये होता था कि जिन निचले स्तर के कर्मचारियों के बच्चों का आरक्षण पाने का हक मारा जा रहा था।