Edited By vasudha,Updated: 16 Jan, 2019 10:45 AM
भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले के एक आरोपी मिलिंग एकबोटे को राहत मिली है। स्थानीय अदालत ने एकबोटे पर लगाई गई कुछ शर्तों में ढील दे दी है। इन शर्तों में पुलिस थाने में साप्ताहिक हाजरी लगाना, सार्वजनिक रैलियों में बोलना और मीडिया से बात करना आदि शामिल...
नेशनल डेस्क: भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले के एक आरोपी मिलिंग एकबोटे को राहत मिली है। स्थानीय अदालत ने एकबोटे पर लगाई गई कुछ शर्तों में ढील दे दी है। इन शर्तों में पुलिस थाने में साप्ताहिक हाजरी लगाना, सार्वजनिक रैलियों में बोलना और मीडिया से बात करना आदि शामिल हैं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएन सिरसीकर द्वारा 14 जनवरी को दिए गए आदेश के अनुसार, एकबोटे को अब प्रत्येक सोमवार को शिकारपुर पुलिस थाना जाने की जरुरत नहीं है। इसी थाने में उनके और दक्षिणपंथी नेता और मामले के सह-आरोपी संभाजी भिड़े के खिलाफ मामला दर्ज है।
अदालत ने उन्हें उन शर्तों से भी छूट दे दी, जिनके तहत पहले उन पर सार्वजनिक रैलियों में बोलने और मीडिया से बात करने पर भी रोक लगा दी गई थी। इन शर्तों में ढील के साथ ही अब एकबोटे मीडिया से बात कर सकते हैं और सार्वजनिक रैलियों को संबोधित कर सकते हैं।