राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, मानहानि मामले में सुनवाई दो मई तक के लिए स्थगित

Edited By Pardeep,Updated: 16 Mar, 2024 10:35 PM

big relief to rahul gandhi hearing in defamation case adjourned till may 2

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई दो मई तक के लिए स्थगित कर दी। गांधी के वकील ने यह जानकारी दी।

ठाणेः महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई दो मई तक के लिए स्थगित कर दी। गांधी के वकील ने यह जानकारी दी। गांधी के वकील नारायण अय्यर ने कहा कि उन्होंने इस आधार पर स्थगन का अनुरोध करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया कि मामले के संबंध में वायनाड सांसद द्वारा बंबई उच्च न्यायालय में दायर एक रिट याचिका लंबित है। 

छह मार्च 2014 को भिवंडी के पास एक चुनावी रैली में कांग्रेस नेता के उस कथित बयान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्थानीय सदस्य राजेश कुंटे ने आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया है, जिसमें गांधी ने कहा था, ‘‘आरएसएस के लोगों ने (महात्मा) गांधी की हत्या की।'' 

कुंटे के वकील प्रबोध जयवंत ने राहुल गांधी के आवेदन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अदालत ने पूर्व में स्थगन का अनुरोध करने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ जुर्माना लगाया था और यही नियम आरोपी कांग्रेस सांसद पर भी लागू किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) एल.सी. वाडिकर ने सुनवाई दो मई तक के लिए स्थगित कर दी। 

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