9 सालों तक पति-पत्नी में नहीं बने शारीरिक संबंध तो कोर्ट ने रद्द कर दी शादी

Edited By Anil dev,Updated: 30 Apr, 2018 02:06 PM

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर के एक जोड़े की नौ साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद शादी को रद्द कर दिया। क्योंकि दोनों ने इन सालों के दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनाए। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस मृदुला भाटकर ने कहा, इस मामले में शादी के 9...

नई दिल्ली: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर के एक जोड़े की नौ साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद शादी को रद्द कर दिया। क्योंकि दोनों ने इन सालों के दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनाए। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस मृदुला भाटकर ने कहा, इस मामले में शादी के 9 साल बीत जाने के बाद भी दंपत्ति के बीच शारीरिक संबंध होने का कोई भी सुबूत नहीं है, जिसके कारण इसे रद्द किया जाता है

नौ साल पहले हुई थी दोनों की शादी
बताया जा रहा है कि पति और पत्नी दोनों की नौ साल पहले शादी हुई थी और वह शादी के पहले दिन से ही कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। महिला का कहना है कि शख्स ने उससे धोखे से और खाली कागजों पर हस्ताक्षर करके शादी की थी। वह शादी को रद्द करना चाहती थी जबकि पति इसका विरोध कर रहा था। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान महिला के पति ने कहा था कि वह लोग शादी के बाद साथ रहे हैं और उनके बीच शारीरिक संबंध भी बनें। पति ने यह भी दावा किया है कि इस दौरान महिला गर्भवती भी हुई, लेकिन उसने गर्भपात करवा लिया। हालांकि इस संदर्भ में पति कोर्ट में कोई भी ठोस सुबूत पेश करने में असमर्थ रहा। मामले की सनुवाई कर रही जस्टिस मृदुला भाटकर ने कहा, महिला की ओर से किए जा रहे धोखे का कोई भी ठोस सुबूत नहीं है और ना ही इस बात का कोई सुबूत है कि दंपत्ति के बीच शारीरिक संबंध बने हैं, जिसके आधार पर शादी को रद्द किया जा सकता है।

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