कोरोना इफैक्टः दिल्ली-एनसीआर के बाहर लॉकडाउन के बाद भी बिक सकेंगे बीएस VI वाहन, SC ने दी मंजूरी

Edited By Yaspal,Updated: 27 Mar, 2020 05:30 PM

bs vi vehicles will be able to be sold after lockdown outside delhi ncr

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन खत्म होने के बाद बीएस IV मानक वाले वाहनों की दिल्ली-एनसीआर के बाहर दस दिन के लिये बिक्री की अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत ने इससे पहले बीएस IV मानक वाले वाहनों की बिक्री की...

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन खत्म होने के बाद बीएस IV मानक वाले वाहनों की दिल्ली-एनसीआर के बाहर दस दिन के लिए बिक्री की अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत ने इससे पहले बीएस IV मानक वाले वाहनों की बिक्री की समय सीमा 31 मार्च, 2020 निर्धारित की थी।
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जस्टिस अरूण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने फेडरेशन ऑफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। इस संगठन ने देश में कोराना वायरस की दहशत और आर्थिक मंदी के मद्देनजर कोर्ट से बीएस IV मानक वाले बचे हुए वाहनों की बिक्री की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था।
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जस्टिस ने इस याचिका की वीडियो कांफ्रेन्सिग के माध्यम से सुनवाई की और स्पष्ट किया कि एक अप्रैल 2020 से बीएस IV मानक वाले वाहनों की बिक्री दिल्ली-एनसीआर में नहीं होगी। सरकार ने मोटर वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए भारत स्टेज मानक निर्धारित किए हैं। देश में अप्रैल, 2017 से बीएस IV मानक लागू हैं।
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