चुनाव आयुक्तों को भी मिले संवैधानिक संरक्षण : मुख्य चुनाव आयुक्त

Edited By vasudha,Updated: 21 Dec, 2018 11:18 AM

cec says election commissioners get constitutional protection

मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव आयोग के दोनों निर्वाचन आयुक्तों को संवैधानिक संरक्षण के दायरे में लाने को जरूरी बताते हुये इस पहल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव आयुक्तों को भी संवैधानिक संरक्षण के दायरे में लाने का पूर्ण...

नेशनल डेस्क: मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव आयोग के दोनों निर्वाचन आयुक्तों को संवैधानिक संरक्षण के दायरे में लाने को जरूरी बताते हुये इस पहल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव आयुक्तों को भी संवैधानिक संरक्षण के दायरे में लाने का पूर्ण समर्थन करता हूं। इस बाबत संविधान संशोधन करने की जिम्मेदारी सरकार की है।

CEC को ही संवैधानिक संरक्षण प्राप्त
उल्लेखनीय है कि मौजूदा व्यवस्था में सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ही संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। इस वजह से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिये संसद द्वारा ‘महाभियोग’ प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। जबकि निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटा सकते हैं। 

EC कानून मंत्रालय से कर चुका है अनुरोध 
मार्च 2015 में विधि आयोग ने चुनाव सुधार संबंधी अपनी रिपोर्ट में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तरह दोनों निर्वाचन आयुक्तों को भी संवैधानिक संरक्षण के दायरे में लाने की सिफारिश की थी। चुनाव आयोग पहले ही कानून मंत्रालय से इस बाबत प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का अनुरोध कर चुका है। वहीं सरकार का कहना है कि इसके लिये संविधान संशोधन करना होगा और यह लक्ष्य राजनीतिक सहमति से ही हासिल किया जा सकता है।  

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