Edited By shukdev,Updated: 04 Mar, 2020 06:57 PM
केंद्र सरकार ने कहा है कि उसने सूचना प्रोद्योगिकी एक्ट 2000 के तहत 2018 और 2019 में सोशल मीडिया पर 8 हजार से अधिक लिंक्स के खिलाफ कार्रवाई की है। ये कार्रवाई एक्ट की धारा 69ए के तहत की गई,जिसमें सरकार को किसी भी सूचना देने,प्राप्त करने...
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कहा है कि उसने सूचना प्रोद्योगिकी एक्ट 2000 के तहत 2018 और 2019 में सोशल मीडिया पर 8 हजार से अधिक लिंक्स के खिलाफ कार्रवाई की है। ये कार्रवाई एक्ट की धारा 69ए के तहत की गई,जिसमें सरकार को किसी भी सूचना देने,प्राप्त करने या स्थानांतरित करने के अधिकार दिए गए हैं। ये देश की प्रभुसत्ता और अखंडता को बनाए रखने के तहत किया गया है।
केंद्रीय इलेक्ट्रानिक और आईटी राज्य मंत्री संजय धौत्रे ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि 2018 और 2019 (अगस्त तक) वर्षों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय द्वारा एक्ट के तहत मिली सूचना के आधारित क्रमश:4192 और 3847 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।