Edited By SHUKDEV PRASAD,Updated: 27 Feb, 2026 05:50 PM

राजधानी में सत्र 2026-27 के लिए Delhi Government के CM Shri स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। इन स्कूलों को बेहतर बुनियादी ढांचे और आधुनिक शिक्षण सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है
नेशनल डेस्क: राजधानी में सत्र 2026-27 के लिए Delhi Government के CM Shri स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। इन स्कूलों को बेहतर बुनियादी ढांचे और आधुनिक शिक्षण सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इस बार कक्षा 6, 9 और 11 में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जबकि नर्सरी, केजी और कक्षा 1 के लिए आवेदन फॉर्म स्कूल स्तर पर ऑफलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे।
कक्षा 6, 9 और 11: जानिए जरूरी बातें
- आवेदन की अंतिम तिथि: 12 मार्च 2026
- केवल दिल्ली के स्थायी निवासी छात्र ही पात्र
- एक बार प्रवेश मिलने के बाद स्कूल परिवर्तन की अनुमति नहीं
- कुल सीटों का 50% हिस्सा उन छात्रों के लिए सुरक्षित, जिन्होंने पिछली कक्षा (5वीं, 8वीं या 10वीं) उत्तीर्ण की है
- ऑनलाइन आवेदन और अपडेट के लिए अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट Directorate of Education Delhi पर विजिट कर सकते हैं।
नर्सरी, केजी और कक्षा 1: ऑफलाइन प्रक्रिया
- आवेदन शुरू: 2 मार्च 2026
- फॉर्म उपलब्ध: 2 से 16 मार्च 2026 तक संबंधित स्कूलों में
- केवल दिल्ली निवासी बच्चे ही पात्र
- दूरी के आधार पर प्राथमिकता
- घर से 1 किमी के अंदर रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता
- 3 किमी के भीतर रहने वालों को अगला मौका
- 3 किमी से अधिक दूरी होने पर सुरक्षित परिवहन का शपथ-पत्र अनिवार्य
चयन प्रक्रिया की अहम तारीखें
- 18 मार्च 2026: आवेदकों की सूची और त्रुटियों की सूचना स्कूल में प्रदर्शित
- 20 मार्च 2026: लकी ड्रॉ )
- 23 मार्च 2026: पहली चयन सूची जारी
- 24 मार्च से 2 अप्रैल 2026: प्रवेश प्रक्रिया
- 4 से 7 अप्रैल 2026: वेटिंग लिस्ट वाले छात्रों का एडमिशन
आयु सीमा (31 मार्च 2026 तक)
- नर्सरी: 3–4 वर्ष
- केजी: 4–5 वर्ष
- कक्षा 1: 5–6 वर्ष
आवश्यक दस्तावेज
- जन्म प्रमाण पत्र
- दिल्ली निवास प्रमाण
- बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो
- आरक्षण प्रमाण पत्र (यदि लागू)
दिव्यांग और वंचित वर्ग के बच्चों को दस्तावेजों की कमी होने पर 30 दिन का अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। अंतिम चयन के बाद 6 माह के भीतर टीकाकरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
आरक्षण नीति
- SC: 15%
- ST: 7.5%
- दिव्यांग बच्चे: 3%
- शिक्षा विभाग (DoE) कर्मचारियों के बच्चों के लिए: 2%