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जल्दी से इक्ट्ठा कर लें ये डॉक्‍यूमेंट्स, नहीं तो ITR Filling के समय हो जाएगी मुश्किल

Edited By Radhika,Updated: 25 Jun, 2025 11:28 AM

collect these key documents for smooth itr filing

ITR भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। वेतनभोगी और पेंशनर्स अब वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना ITR 31 जुलाई 2025 की बजाय 15 सितंबर 2025 तक भर सकते हैं। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि यह विस्तार केवल इन्हीं श्रेणियों के लिए है।

नेशनल डेस्क: ITR भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। वेतनभोगी और पेंशनर्स अब वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना ITR 31 जुलाई 2025 की बजाय 15 सितंबर 2025 तक भर सकते हैं। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि यह विस्तार केवल इन्हीं श्रेणियों के लिए है। अन्य करदाताओं के लिए डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अगर आप भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ों को इकट्ठा करना बेहद अहम है। ये दस्तावेज़ न केवल आपको सही ITR फॉर्म चुनने में मदद करेंगे, बल्कि आयकर विभाग के पास मौजूद जानकारी से अपनी डिटेल्स को क्रॉस-चेक करने में भी सहायक होंगे, जिससे गलतियों की संभावना कम हो जाती है। ITR भरते समय फॉर्म 26AS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और TDS सर्टिफिकेट में दी गई इनकम और टैक्स की जानकारी को मिलाना बहुत ज़रूरी है।

आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों के बारे में जिनकी मदद से आप आसानी से और बिना किसी गलती के अपना ITR फॉर्म भर सकते हैं-

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1. फॉर्म 16

यह दस्तावेज़ वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए ITR दाखिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों में से एक है। आपकी कंपनी द्वारा टैक्स काटने के बाद जो वेतन आपको मिलता है, उस टैक्स की जानकारी फॉर्म 16 में होती है। यह दस्तावेज़ कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किया जाता है।

2. फॉर्म 16A, फॉर्म 16B, फॉर्म 16C, फॉर्म 16D

फॉर्म 16 के अलावा एक टैक्सपेयर को अपनी आय के स्रोत के आधार पर कुछ अन्य TDS प्रमाणपत्रों की भी आवश्यकता हो सकती है-

  • फॉर्म 16A: यह उन स्रोतों द्वारा जारी किया जाता है जो आपकी अन्य आय, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट से मिलने वाला ब्याज, जीवन बीमा कमीशन, या लॉटरी से होने वाली आय पर टैक्स काटते हैं।
  • फॉर्म 16B: इसे खरीदार द्वारा संपत्ति के विक्रेता को जारी किया जाता है, खासकर जब खरीदी गई संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक हो। ऐसे मामलों में, खरीदार को विक्रेता को किए गए भुगतान से टैक्स काटना होता है और बदले में उसे फॉर्म 16B जारी करना होता है।
  • फॉर्म 16C: एक किराएदार द्वारा मकान मालिक या घर के मालिक को TDS प्रमाणपत्र के रूप में फॉर्म 16C जारी किया जाता है।
  • फॉर्म 16D: यह किसी विशिष्ट सेवा के लिए भुगतान करने वाले व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर TDS लागू होता है।

3. कैपिटल गेन स्टेटमेंट

यदि आपने म्यूचुअल फंड, इक्विटी या किसी अन्य वित्तीय पूंजीगत संपत्ति (Financial Capital Asset) को बेचा है, तो इसकी पूरी जानकारी ITR में दिखाना ज़रूरी है। इसके लिए आपको कैपिटल गेन स्टेटमेंट रिपोर्ट की आवश्यकता होगी। यह दस्तावेज़ आप अपने स्टॉकब्रोकर और म्यूचुअल फंड हाउस से प्राप्त कर सकते हैं।

4. एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और फॉर्म 26AS

आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल से एक टैक्सपेयर को AIS (एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट), टैक्स इंफॉर्मेशन समरी (TIS) और फॉर्म 26AS डाउनलोड करना चाहिए। AIS और फॉर्म 26AS बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज़ हैं जो ITR भरने में बेहद मददगार होते हैं, क्योंकि इनमें आपकी आय और काटे गए टैक्स का विस्तृत विवरण होता है।

5. विदेशी निवेश या अनलिस्‍टेड निवेश वाले डॉक्‍यूमेंट

अगर आपकी आय विदेशी स्रोतों से हुई है या आपने अनलिस्‍टेड मार्केट में निवेश करके कमाई की है, तो यह इनकम आपको अपने ITR में ज़रूर दिखानी होगी। टैक्सपेयर्स को हमेशा ITR भरते समय याद रखना चाहिए कि यदि उनका विदेश में बैंक अकाउंट है या विदेश से पैसा आ रहा है, तो उसकी पूरी जानकारी देना न भूलें।

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6. बैंक स्टेटमेंट

यदि किसी टैक्सपेयर को बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस से ब्याज या अन्य कोई इनकम हो रही है, तो उसे अपने बैंक स्टेटमेंट को भी डाउनलोड करके रखना चाहिए और ITR भरते समय इसे क्रॉस-चेक कर लेना चाहिए।

7. टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडेचर प्रूफ

टैक्सपेयर्स के पास यह विकल्प होता है कि वह पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) का चुनाव करे। इस व्यवस्था में टैक्सपेयर्स अपने टैक्स बचाने वाले निवेशों और खर्चों को दिखा सकते हैं। पुरानी टैक्स रिजीम के तहत धारा 80C, 80CCD (1B), 80D, 80DD और 80TTA के तहत टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा, हाउस रेंट और यात्रा पर किए गए खर्चों के लिए भी छूट का दावा किया जा सकता है, बशर्ते आपके पास उचित सबूत हों।

8. पैन, आधार और बैंक अकाउंट डिटेल्स

किसी भी टैक्सपेयर को टैक्स फाइलिंग करते समय PAN Card, Aadhar Card और बैंक अकाउंट की डिटेल्स देना अनिवार्य होता है। इनके बिना आप ITR नहीं भर पाएंगे क्योंकि आपकी पहचान और रिफंड सीधे आपके बैंक अकाउंट में आता है।

 

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