Edited By Pardeep,Updated: 27 Jun, 2019 09:34 PM
एक अदालत ने यहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा दायर मानहानि की शिकायत के समर्थन में बृहस्पतिवार को दो लोगों के बयान दर्ज किए। गुप्ता का आरोप है कि केजरीवाल और सिसोदिया ने उन पर...
नई दिल्लीः एक अदालत ने यहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा दायर मानहानि की शिकायत के समर्थन में बृहस्पतिवार को दो लोगों के बयान दर्ज किए। गुप्ता का आरोप है कि केजरीवाल और सिसोदिया ने उन पर आप प्रमुख की हत्या के प्रयास का आरोप लगाकर उनकी छवि को कथित रूप से खराब किया।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के सामने भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव दीपक बंसल और दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि छात्र अनुराग मलिक के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने गुप्ता के वकील की इस दलील पर संज्ञान लिया कि वह और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते और समन पूर्व सबूतों को बंद किया जा सकता है।
मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘‘दलीलों को ध्यान में रखते हुए, समन पूर्व साक्ष्य बंद किए जाते हैं। मामले को आरोपियों को समन के बिन्दु पर दलीलों के लिए आठ जुलाई के लिए रखा जाता है।'' गुप्ता ने बुधवार को अदालत से कहा था कि वह केजरीवाल और सिसोदिया द्वारा लगाए गए मानहानिपूर्ण एवं झूठे आरोपों से बहुत आहत हुए हैं।