राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर 35 शहरों में संवाददाता सम्मेलन करेगी कांग्रेस

Edited By Pardeep,Updated: 27 Mar, 2023 10:27 PM

congress will hold press conference in 35 cities

कांग्रेस, लोकसभा की सदस्यता से राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ और अडाणी समूह से जुड़े मामले को लेकर आगामी मंगलवार और बुधवार को देश के 35 शहरों में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करेगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक, ' डेमोक्रेसी...

नई दिल्लीः कांग्रेस, लोकसभा की सदस्यता से राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ और अडाणी समूह से जुड़े मामले को लेकर आगामी मंगलवार और बुधवार को देश के 35 शहरों में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करेगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक, ' डेमोक्रेसी डिसक्वालीफाइड' शीर्षक वाली इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस के नेता अडाणी समूह से जुड़ी वास्तविकता तथा "ललित मोदी और नीरव मोदी को मोदी सरकार द्वारा क्लीनचिट दिए जाने'' जैसे विषयों को उजागर करेंगे। 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 'डेमोक्रेसी डिसक्वालीफाइड'' पर करेंगे प्रेस वार्ता 
उन्होंने ट्वीट किया "कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 28 और 29 मार्च को देश के 35 शहरों में 'डेमोक्रेसी डिसक्वालीफाइड'' पर प्रेस वार्ता करेंगे। इसमें अन्य मुद्दों के साथ-साथ 'मोडानी ' की वास्तविकता एवं नीरव मोदी और ललित मोदी को मोदी सरकार की क्लीन चिट को भी उजागर किया जाएगा।'' 

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ में, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चंडीगढ़ में, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन जम्मू में और अशोक चव्हाण हैदराबाद में मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अहमदाबाद, वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा बेंगलुरु और कई अन्य नेता बुधवार को अलग-अलग शहरों में संवाददाता सम्मेलन करेंगे। केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। 

सूरत की एक अदालत ने राहुल को सुनाई थी 2 साल की सजा
उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम'' संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया तथा दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी। 

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