Edited By Monika Jamwal,Updated: 31 May, 2018 01:18 PM
दिल्ली हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में सईद शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यूसुफ आतंकवादी सईद सलाहउदीन के बेटे हैं।
श्रीनगर: दिल्ली हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में सईद शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यूसुफ आतंकवादी सईद सलाहउदीन के बेटे हैं। जम्मू कश्मीर के हवाला मामले में सलाहउदीन का बेटा यूसुफ भी अलगाववादी नेताओं के साथ दिल्ली की जेल में बंद है। 20 अप्रैल को एनआईए ने उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
गौरतलब है कि 42 वर्षीय यूसुफ बडगाम स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। उन्हें पिछले वर्ष 24 अक्तूबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हवाला मामले में गिरफ्तार किया था। 7 मार्च को भी यूसुफ ने दिल्ली कोर्ट में जमानत की याचिका दी थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। एनआईए ने आरोप लगाया है कि आतंकवादी संगठन हिज्बुल के साथ यूसुफ के लिंक हैं।