Edited By Seema Sharma,Updated: 12 Jul, 2018 01:00 PM
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक कथित बयान लेकर उन्हें आड़े हाथ लेते कहा कि ‘हमारे पास कॉमन सेंस (सामान्य समझ) नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि कैसे काम करना है। क्या यह बाजार में मिलता है।’’ दरअसल, पुरी ने यह टिप्पणी की थी कि...
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक कथित बयान लेकर उन्हें आड़े हाथ लेते कहा कि ‘हमारे पास कॉमन सेंस (सामान्य समझ) नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि कैसे काम करना है। क्या यह बाजार में मिलता है।’’ दरअसल, पुरी ने यह टिप्पणी की थी कि दिल्ली में सीलिंग के विषय पर शीर्ष न्यायालय द्वारा नियुक्त निगरानी समिति के सदस्य ‘एयर कंडीशन’ कमरे में बैठे हुए हैं और उन्हें जमीनी हकीकत की कोई समझ नहीं है। न्यायमूर्ति मदन बी.लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की सदस्यता वाली पीठ ने अप्रैल में मीडिया में पुरी के बयान को लेकर आई एक खबर का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘हमारे पास कॉमन सेंस नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि काम कैसे करना है।’’
गौरतलब है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री ने दिल्ली में चलाए जा रहे सीलिंग अभियान में निगरानी समिति की भूमिका की आलोचना की थी। कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल एएनएस नाडकर्णी से अपनी नाराजगी जताई। पीठ ने कहा कि हमसे कहा जा रहा है हमारे पास कॉमन सेंस नहीं है। यदि अखबारों में कुछ छपता है, तो आप इसे गलत कहते हैं। लेकिन बिना बयान को तो ऐसी खबरें नहीं छपती हैं न।