Edited By Punjab Kesari,Updated: 03 Oct, 2017 03:04 PM
उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे से संबंधित कानून में हाल ही में किये गये...
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे से संबंधित कानून में हाल ही में किये गये संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर आज केन्द्र और निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने गैर सरकारी संगठन ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ की जनहित याचिका पर नोटिस जारी किये।
गैर सरकारी संगठन की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि इस संशोधन ने किसी भी राजनीतिक दल को अपने कुल औसत लाभ का साढ़े सात प्रतिशत से अधिक चंदा देने पर लगी पाबंदी हटा दी है। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक दल अब स्रोत की जानकारी का खुलासा किये बगैर ही चुनाव बाण्ड की शक्ल में चंदा ले सकते हैं। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2017 में संशोधनों के अनुरूप राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट घरानों से मिलने वाले चंदे में ढील देने के सरकार के प्रस्ताव को इस साल मार्च में मंजूरी दे दी थी।