लॉकडाउन में गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर रोकः गृह मंत्रालय

Edited By jyoti choudhary,Updated: 19 Apr, 2020 12:54 PM

e commerce companies will not be able to supply unnecessary goods

गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस के चलते देशव्यापी लॉकडाउन में ई-कॉमर्स कंपनियां के गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई पर पाबंदी जारी रहेगी। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार

बिजनेस डेस्कः गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस के चलते देशव्यापी लॉकडाउन में ई-कॉमर्स कंपनियां के गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई पर पाबंदी जारी रहेगी। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले से अब ई-कॉमर्स कंपनियां अमेजॉन और फ्लिपकार्ट अपने प्लेटफॉर्म पर गैर-जरूरी सामानों को नहीं बेच सकेंगे।

केवल जरूरी सामान की डिलीवरी करने की इजाजत
सरकार ने लॉकडाउन में ई-कॉमर्स कंपनियों को काम करने की अनुमति दी है लेकिन वे गैर-जरूरी सामान की डिलिवरी नहीं पाएंगी। पिछले हफ्ते गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी थी। जिसमें ई-कॉमर्स कंपनियों को काम करने की अनुमति दी है। सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किए नए आदेश में साफ कर दिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां और उनके वाहनों का इस्तेमाल केवल जरूरी सामान की डिलिवरी के लिए होगा। इस दौरान किसी भी गैर-जरूरी सामान की डिलिवरी पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

कल से पूरे देश में शुरू होंगे ये कामकाज, यहां देखें पूरी लिस्ट

20 अप्रैल से शुरू होंगे ये काम
कल से फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें खुलेंगी। किराना और राशन की दुकानें, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें भी खुलेंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेस।

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