महाराष्ट्र FDA का बड़ा क्रैकडाउन: केमिकल से पके 1,394 किलो केले ज़ब्त, 16,730 लीटर डिटर्जेंट युक्त दूध नष्ट

Edited By Updated: 07 Oct, 2026 08:12 AM

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महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने तुर्भे APMC में केमिकल से पकाए गए 1,394 किलो केले ज़ब्त किए और राज्य भर में चलाए गए अभियान के दौरान डिटर्जेंट-मिलावटी 16,730 लीटर दूध नष्ट किया। एक सूचना पर कार्रवाई करते हुए, FDA अधिकारियों ने 5 अक्टूबर को...

मुंबई: महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने तुर्भे APMC में केमिकल से पकाए गए 1,394 किलो केले ज़ब्त किए और राज्य भर में चलाए गए अभियान के दौरान डिटर्जेंट-मिलावटी 16,730 लीटर दूध नष्ट किया। एक सूचना पर कार्रवाई करते हुए, FDA अधिकारियों ने 5 अक्टूबर को तुर्भे के सेक्टर-19 स्थित APMC फ्रूट मार्केट में एक फलों की दुकान पर छापा मारा और पाया कि केलों को BTHILEX (एथेफोन 39% SL) के घोल में डुबोया जा रहा था। विक्रेता ने स्वीकार किया कि उसने पांच लीटर पानी में केमिकल के दो ढक्कन मिलाए थे। FDA ने 1,394 किलो केले ज़ब्त किए, जिनमें 198 किलो सुंदरी, 498 किलो इलायची और 698 किलो खट्टा-मीठा किस्में शामिल थीं, जिनकी कीमत 67,814 रुपये थी। केलों और केमिकल के घोल के नमूने लिए गए।

अधिकारियों ने बताया कि केमिकल के कंटेनर पर निर्माता का विवरण संदिग्ध था और उस पर CIB&RC पंजीकरण नंबर का उल्लेख नहीं था, जिससे इसके नकली होने का संदेह पैदा हुआ। APMC पुलिस स्टेशन में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, BNS 2023 और कीटनाशक अधिनियम, 1968 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। FDA ने कहा कि FSSAI दिशानिर्देशों के तहत फलों को पकाने के लिए बंद कक्षों में केवल 100 ppm तक एथिलीन गैस की अनुमति है, जबकि फलों को सीधे एथेफोन के घोल में डुबोना प्रतिबंधित है।

इस बीच, FDA के पुणे डिवीजन ने मालशिरस में दो मामले दर्ज किए, जब पिलिव की दो डेयरियों से लिए गए दूध के नमूनों में डिटर्जेंट पाया गया और उन्हें असुरक्षित घोषित कर दिया गया। महालक्ष्मी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में 3,05,360 रुपये कीमत का 7,634 लीटर दूध नष्ट किया गया, जबकि डेलिविश एग्रो डेयरी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड में 3,63,840 रुपये कीमत का 9,096 लीटर दूध नष्ट किया गया।
कुल मिलाकर 16,730 लीटर दूध नष्ट किया गया, जिसकी कीमत 6.69 लाख रुपये थी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट और BNS के संबंधित प्रावधानों के तहत मामले दर्ज किए गए। प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों के खिलाफ एक अलग अभियान में, FDA के मुंबई डिवीजन ने 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच तीन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया, 31.14 लाख रुपये कीमत के प्रतिबंधित गुटखा और तंबाकू उत्पादों को जब्त किया, तीन FIR दर्ज कीं और तीन लोगों को गिरफ्तार किया।

कोंकण डिवीजन ने पालघर में प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों को ले जा रहे दो वाहनों को जब्त किया। दहानू के चारोटी टोल नाका पर 43.5 लाख रुपये कीमत के उत्पाद और 20 लाख रुपये कीमत का वाहन जब्त किया गया, जबकि वसई के खादिनावडे टोल नाका पर 19.8 लाख रुपये कीमत का गुटखा और 15 लाख रुपये कीमत का वाहन जब्त किया गया। अभियान में जब्त किए गए प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों की कुल कीमत 94.45 लाख रुपये थी, जबकि 35 लाख रुपये कीमत के वाहन भी जब्त किए गए। पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया और तीन FIR दर्ज की गईं।

FDA के मुंबई डिवीजन ने खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और दस्तावेजों से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए 11 होटलों और भोजनालयों के खिलाफ भी कार्रवाई की। आठ प्रतिष्ठानों के लाइसेंस और तीन अन्य के पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित कर दिए गए। अधिकारियों को कई उल्लंघन मिले, जिनमें भोजन को गलत तापमान पर रखना, मक्खियां और कीड़े-मकोड़े, खुले कचरे के डिब्बे, बिना ढका भोजन, काले पड़ चुके खाना पकाने के तेल का दोबारा इस्तेमाल, नॉन-फूड-ग्रेड प्लास्टिक का उपयोग, खराब फर्श, कीट नियंत्रण की अपर्याप्त व्यवस्था और कर्मचारियों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट का न होना शामिल था।

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