दूसरे बैंक के ATM से पैसा निकालने पर नहीं लगेगा शुल्क: सीतारमण

Edited By PTI News Agency,Updated: 25 Mar, 2020 01:05 PM

fees will not be levied on withdrawing money from other bank s atms sitharaman

सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच लोगों को राहत दी है। अब दूसरे बैंक के एटीएम से कितनी भी बार धन निकासी करने पर शुल्क नहीं लगेगा और खाताधारकों को उनके खातों में न्यूनतम राशि बनाये रखने से भी छूट दी गयी है।

नई दिल्ली: सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच लोगों को राहत दी है। अब दूसरे बैंक के एटीएम से कितनी भी बार धन निकासी करने पर शुल्क नहीं लगेगा और खाताधारकों को उनके खातों में न्यूनतम राशि बनाये रखने से भी छूट दी गयी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन उपायों की घोषणा करते हुए कहा कि ये छूट 30 जून तक जारी रहेगी। निजी क्षेत्र के बैंक समेत सभी बैंक अगले तीन महीने तक खाते में न्यूनतम राशि रखने और अन्य बैंक के ग्राहकों द्वारा एटीएम से पैसा निकालने पर लगने वाले शुल्क से छूट देंगे।

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छूट तीन महीने के लिए
उन्होंने कहा, ‘इस समय यह छूट तीन महीने के लिए है। आने वाले समय में हम स्थिति पर विचार करेंगे और उसके अनुसार निर्णय करेंगे।’ वित्त मंत्री ने सभी व्यापार वित्त ग्राहकों के लिये डिजिटल कारोबार सौदे को लेकर बैंक शुल्क कम करने की भी घोषणा की है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये यह कदम उठाया गया है।

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विदेश मंत्रालय ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय के संदर्भ में विभिन्न अनुपालनों और प्रक्रियाओं के लिये समयसीमा को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि एपीएफ श्रिंप ब्रॉडस्टॉक और अन्य कृषि कच्चे माल के लिये सभी ‘सैनेटरी इम्पोर्ट परमिट’ (एसआईपी) जो एक मार्च से 14 अप्रैल के बीच समाप्त होगें उन्हें भी तीन महीने के लिये बढ़ाया जा रहा है। एसआईपी पशुधन और पशुधन उत्पादों के आयात की अनुमति देता है। वित्त मंत्री ने कहा कि खेप आने में एक महीने तक की देरी को स्वीकर किया जाएगा।

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