सज्जन कुमार के खिलाफ प्राथमिकी के वक्त पर अदालत ने उठाए सवाल

Edited By ,Updated: 23 Feb, 2017 10:01 PM

fir against kumar question raised by the court at the time of

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले की जांच कर रहे विशेष

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) से कहा कि वह बताए कि कथित हत्याओं के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ कब-कब एफआईआर दर्ज की गई। न्यायमूर्ति एस पी गर्ग ने कहा, ‘‘आपने (एसआईटी) प्रतिवादी (कुमार) से जुड़े मामलों की जांच जरूर की होगी। इसलिए, आप उनके (कुमार) और अन्य के खिलाफ इस संबंध में दर्ज प्राथमिकी के समय से जरूर वाकिफ होंगे।’’ 

हर प्राथमिकी के समय के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई सिख विरोधी दंगों में कुमार आरोपी हैं और अदालत इस बात से चिंतित है कि कैसे एक शख्स हर मामले में शामिल हो सकता है। अदालत ने एसआईटी को निर्देश दिया कि वह निचली अदालत के उस फैसले की प्रति भी उसके समक्ष प्रस्तुत करे जिसमें कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। अदालत ने जांच दल को ये निर्देश भी दिया कि वह 1984 में हुई हत्या के सिलसिले में सज्जन कुमार और अन्य के खिलाफ दायर आरोप पत्र की प्रति भी उसे दिखाए। 

अदालत ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख 14 मार्च को ये दस्तावेज पेश किए जाएं। अदालत ने यह निर्देश तब दिया जब जांच एजेंसी कांग्रेस नेता के खिलाफ दायर 10 में से दो प्राथमिकी के वक्त के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाई। विशेष जांच दल की आेर से अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल (एएसजे) संजय जैन ने आज अदालत को बताया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में सज्जन कुमार के खिलाफ दस प्राथमिकी दर्ज की गई थीं। 

उन्होंने अदालत को बताया कि प्रत्येक प्राथमिकी का समय अलग है, जो कांग्रेस नेता की भूमिका के बारे में बताती है। संजय जैन ने तीन सिखों की हत्या के मामले में पिछले साल 21 दिसंबर को कुमार को निचली अदालत से मिली अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत को यह जानकारी दी।

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