Edited By rajesh kumar,Updated: 09 Mar, 2022 04:17 PM
राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे एजी पेरारीवलन को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने इस दलील पर गौर किया कि दोषी 30 साल से अधिक समय से जेल में है और जेल के अंदर और...
नेशनल डेस्क: राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे एजी पेरारीवलन को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने इस दलील पर गौर किया कि दोषी 30 साल से अधिक समय से जेल में है और जेल के अंदर और पैरोल की अवधि के दौरान उसका आचरण संतोषजनक रहा है।
शीर्ष अदालत 47 वर्षीय पेरारीवलन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें एमडीएमए जांच पूरी होने तक मामले में उम्रकैद की सजा को स्थगित करने की मांग की गई थी। गांधी की 21 मई, 1991 की रात को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान महिला आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसकी पहचान धनु के रूप में हुई थी। इस हमले में धनु सहित चौदह अन्य भी मारे गए थे।
गांधी की हत्या संभवत: देश में आत्मघाती बम विस्फोट का पहला मामला था जिसने एक हाई-प्रोफाइल नेता की जान ली थी। मई 1999 के अपने आदेश में, शीर्ष अदालत ने चार दोषियों - पेरारिवलन, मुरुगन, संथम और नलिनी की मौत की सजा को बरकरार रखा था। शीर्ष अदालत ने 18 फरवरी, 2014 को पेरारिवलन की मौत की सजा को दो अन्य कैदियों-संथान और मुरुगन के साथ-साथ उनकी दया याचिका पर फैसला करने में 11 साल की देरी के आधार पर उम्रकैद में बदल दिया था।