सरकार ने कुछ शर्तों के साथ चिकित्सा उपकरणों के आयात की दी अनुमति

Edited By Hitesh,Updated: 29 Apr, 2021 01:13 PM

govt allows import of medical equipment

सरकार ने बृहस्पतिवार को 17 चिकित्सा उपकरणों के आयात की तीन माह के लिए मंजूरी दे दी। यह मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दी गई है। आयातकों को सीमा शुल्क से माल की मंजूरी और घरेलू बाजार में ऐसे उत्पादों की बिक्री से पहले जरूरी जानकारी देनी होगी। सरकार ने...

नेशनल डेस्क: सरकार ने बृहस्पतिवार को 17 चिकित्सा उपकरणों के आयात की तीन महीने के लिए मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि आयातकों को सीमा शुल्क से माल की मंजूरी और घरेलू बाजार में ऐसे उत्पादों की बिक्री से पहले जरूरी जानकारी देनी होगी। सरकार ने नेबुलाइजर, आक्सीजन, कंस्ट्रेटर्स, आक्सीजन कैनिस्टर, आक्सीजन सिलेंडर, आक्सीजन जनरेटर और वेंटीलेटर्स सहित कुल 17 चिकित्सा उपकरणों के आयात की अनुमति दी है।

इस संबंध में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। खाद्व और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में सरकार ने चिकित्सा उपकरणों के आयात की अनुमति दी है जिसमें सीमा शुल्क मंजूरी और घरेलू बाजार में बिक्री से पहले वैद्य माप- पद्धति नियम 2011 के तहत ऐसे उत्पादों के बारे में जरूरी घोषणा करनी होगी। सरकार के इस कदम से कोविड- 19 के तहत आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने 28 अप्रैल को जारी आदेश में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मौजूदा महामारी की स्थिति को देखते हुए चिकित्सा उपकरणों की मांग काफी बढ़ी है। ऐसे में मौजूदा स्वास्थ्य चिंतओं को ध्यान में रखते हुए चिकत्सा उद्वोग को इनकी तुरंत आवश्यकता है। 

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