GST New Rules: एक अप्रैल से बदल रहे हैं ये नियम

Edited By shukdev,Updated: 08 Mar, 2019 10:06 PM

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सरकार ने छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी में पंजीकरण से छूट के लिए वार्षिक कारोबार की सीमा बढ़ाकर 40 लाख रुपए किए जाने के निर्णय को गुरुवार को अधिसूचित किया। इसके तहत यह छूट एक अप्रैल से लागू होगी। इससे छोटे एवं मझोले उद्यमों को लाभ ...

नई दिल्ली: सरकार ने छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी में पंजीकरण से छूट के लिए वार्षिक कारोबार की सीमा बढ़ाकर 40 लाख रुपए किए जाने के निर्णय को गुरुवार को अधिसूचित किया। इसके तहत यह छूट एक अप्रैल से लागू होगी। इससे छोटे एवं मझोले उद्यमों को लाभ होगा।

PunjabKesariइसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली इकाइयों को एक मुश्त कर (कंपोजीशन) की योजना भी एक अप्रैल से लागू होगी। साथ ही सेवा प्रदाता तथा वस्तु एवं सेवा दोनों के आपूर्तिकर्ता जीएसटी की एक मुश्त योजना का विकल्प अपनाने के लिये पात्र हैं और 6 प्रतिशत की दर से अगले वित्त वर्ष की शुरूआत से कर दे सकते हैं। पर इसके लिए उन्हें इनपुट कर का लाभ नहीं मिलेगा।

PunjabKesariवित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने 10 जनवरी को ये निर्णय किए थे। परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। 
वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार ये निर्णय एक अप्रैल से प्रभावी होंगे। बयान में कहा गया है, ‘वस्तुओं की आपूर्तिकर्ताओं के लिए जीएसटी के तहत पंजीकरण और भुगतान से छूट के लिए दो सीमा है। एक सीमा 40 लाख रुपए और दूसरी सीमा 20 लाख रुपए है। राज्यों के पास एक सीमा अपनाने का विकल्प है।’

PunjabKesariसेवा प्रदाताओं के पंजीकरण के लिए सीमा 20 लाख रुपए तथा विशेष श्रेणी वाले राज्यों के मामले में सीमा 10 लाख रुपए है। साथ ही जीएसटी एक मुश्त योजना के तहत अब 1.5 करोड़ रुपए के कारोबार वाले कारोबारी आएंगे जबकि अबतक यह सीमा 1.0 करोड़ थी। इसके तहत कारोबारियों को एक प्रतिशत कर देना होता है। यह एक अप्रैल से प्रभावी होगा।

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