Edited By vasudha,Updated: 04 Jul, 2018 01:39 PM
मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के लिये जमीन अधिग्रहण के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय से गुहार लगाने वाले किसानों के एक समूह ने आज अपनी याचिका में संशोधन करते हुये केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण कानून में राज्य के संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी पर सवाल उठाये...
अहमदाबाद: मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के लिये जमीन अधिग्रहण के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय से गुहार लगाने वाले किसानों के एक समूह ने आज अपनी याचिका में संशोधन करते हुये केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण कानून में राज्य के संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी पर सवाल उठाये। सूरत के पांच में से चार किसानों ने अदालत की अनुमति से आज अपनी याचिकाओं में संशोधन किया।
इन किसानों ने परियोजना के लिये उनकी जमीन के अधिग्रहण को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति वी एम पंचोली की खंडपीठ ने मामले में अगली सुनवाई के लिये छह जुलाई की तारीख तय की। बता दें कि केंद्र सरकार की अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना प्रस्तावित है। जिसके लिए कुछ जगहों पर किसान जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए सरकार को अपनी जमीन देने से इनकार कर रहे हैं।