HC का महाराष्ट्र सरकार से सवाल- सिनेमाघरों से ही खाने का सामान क्यों खरीदें दर्शक?

Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Jan, 2018 01:01 PM

hc questions why viewers buy food from theaters

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि सिनेमा हॉल में जानेवाले लोग वहां से ही समान क्यों खरीदें? जस्टिस आरएम बोर्ड और जस्टिस राजेश केतकर की बेंच ने मुंबई के जितेंद्र बक्शी की ओर से...

नेशनल डेस्क: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि सिनेमा हॉल में जानेवाले लोग वहां से ही समान क्यों खरीदें? जस्टिस आरएम बोर्ड और जस्टिस राजेश केतकर की बेंच ने मुंबई के जितेंद्र बक्शी की ओर से दायर पीआईएल पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। बेंच ने कहा कि अगर सिनेमा हॉल में कोई अपना खाना और पानी ले जाता है तो इसमें दिक्कत क्या हो सकती है? हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि सरकार इस पर जल्द जवाब दाखिल करें।

सिनेमा हॉल में खाद्य पदार्थों की कीमत कई ज्यादा 
कोर्ट ने कहा कि जब सिनेमा हॉल में जाने से पहले सुरक्षाकर्मी दर्शकों की जांच करते हैं तो उन्हें अपने खाद्य पदार्थ ले जाने से रोकने का कोई तुक नहीं है। रोके जाने पर उन्हें अंदर से महंगे खाद्य पदार्थ खरीदने पड़ते हैं। कई बार तो यह कीमत बाजार से कई गुना ज्यादा होती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट से यह भी बताने को कहा कि थियेटर मालिक या प्रबंधक जो यह व्यवस्था अपना हुए हैं, क्या वह कानूनी है। 

कानून के नियम की उड़ाई जा रही धज्जियां 
दरअसल दायर याचिका में कहा गया कि सिनेमा हॉल में किसी दर्शक को बाहर से भोज्य पदार्थ ले जाने पर जो रोक अभी लगी हुई है, वह कानूनी नहीं है। आदित्य प्रताप ने न्यायालय को यह भी बताया कि महाराष्ट्र सिनेमा (नियमन) कानून के तहत थियेटर और ऑडिटोरियम के अंदर खाद्य पदार्थ बेचना निषेध है। उनका कहना था कि इस नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। 

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