मनी लॉन्ड्रिंग केस: सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से निलंबित करने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज

Edited By Seema Sharma,Updated: 27 Jul, 2022 01:10 PM

high court dismisses petition seeking suspension of satyendar jain

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रदेश के मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के मद्देनजर उन्हें मंत्रिमंडल से निलंबित करने का अनुरोध करने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

नेशनल डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रदेश के मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के मद्देनजर उन्हें मंत्रिमंडल से निलंबित करने का अनुरोध करने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने भाजपा के पूर्व विधायक नंद किशोर गर्ग की याचिका खारिज करने का आदेश दिया।

 

याचिकाकर्ता ने पहले कहा था कि जैन को कोलकाता की एक कंपनी के साथ 2015-2016 में हवाला लेनदेन में कथित संलिप्तता के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया, जो कानून के प्रतिकूल है, क्योंकि वह एक सार्वजनिक सेवक हैं, जिन्होंने जनहित में कानून का राज बनाए रखने की संवैधानिक शपथ ली है। याचिका में दावा किया गया है कि ऐसा परिदृश्य सार्वजनिक सेवक पर लागू कानून के प्रावधान के विपरीत है, जिन्हें केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली, 1965 के नियम 10 के अनुसार 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहने के बाद तत्काल निलंबित माना जाना चाहिए।

 

बता दें कि आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) प्रावधानों के तहत 30 मई को गिरफ्तार किया गया था और पहले उन्हें पुलिस हिरासत में रखा गया था तथा उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 

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