नीट 2017: उच्च न्यायालय ने परीक्षा के नतीजों पर लगाई रोक, अगले आदेश तक जारी नहीं होंगे रिजल्ट

Edited By ,Updated: 24 May, 2017 09:52 PM

high court interim bans on declaration of good result

मद्रास उच्च न्यायालय ने 2017 शैक्षणिक सत्र के लिए देश भर में एमबीबीएस और बीडीएस ....

मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय ने 2017 शैक्षणिक सत्र के लिए देश भर में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए हुई नीट परीक्षा के परिणामों की घोषणा पर अंतरिम रोक लगा दी है। 

कुछ विद्यार्थियों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम. वी. मुरलीधरन ने भारतीय चिकित्सा परिषद् के अधिकारियों, सीबीएसई के निदेशक और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इस मामले में सात जून को जवाबी हफलनामा दायर करने का निर्देश दिया है। याचिका दायर करने वालों का आरोप है कि एक समान प्रश्नपत्र नहीं दिए गए थे और अंग्रेजी तथा तमिल के प्रश्नपत्रों में बहुत फर्क था। उनकी मांग है कि नीट परीक्षा रद्द की जाए और नए सिरे से समान प्रश्नपत्र के साथ परीक्षा करवाई जाए। 

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