Edited By Yaspal,Updated: 22 Mar, 2021 09:57 PM
केरल में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को सोमवार को उस समय तगड़ा झटका लगा जब उच्च न्यायालय ने उसके तीन उम्मीदवारों के नामांकन को खारिज करने के पीठासीन अधिकारी के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने इस...
नेशनल डेस्कः केरल में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को सोमवार को उस समय तगड़ा झटका लगा जब उच्च न्यायालय ने उसके तीन उम्मीदवारों के नामांकन को खारिज करने के पीठासीन अधिकारी के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने इस संबंध में राजग उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता द्वारा दी गई याचिका को खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ता में गुरुवयुर सीट से निवेदिता सुब्रह्मण्यम, थलास्सेरी निर्वाचन क्षेत्र से एन हरिदास और देवीकुलम निर्वाचन क्षेत्र से अन्नाद्रमुक उम्मीदवार धनलक्ष्मी के नामांकन को खारिज करने के फैसले की चुनौती दी गयी थी। चुनाव आयोग के फैसले सही ठहराते हुए न्यायमूर्ति एन नागेश ने आदेश दिया कि छह अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने पर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
अदालत के इनकार के साथ, राजग के पास इन तीन सीटों पर उनके कोई उम्मीदवार नहीं होंगे। न्यायाधीश ने सुब्रह्मण्यम के तकरं को खारिज कर दिया कि उनके नामांकन तकनीकी त्रुटियों और अन्य राजनीतिक कारणों के आधार पर खारिज कर दिए गए हैं।