Edited By Seema Sharma,Updated: 16 Jul, 2018 04:30 PM
अप्रैल 2019 से सभी नए और पुराने बंदूक लाइसेंस धारकों के नाम राष्ट्रीय डाटाबेस में शामिल किए जाएंगे और उन्हें विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) जारी किया जाएगा, यह कहना है गृह मंत्रालय का। इस कदम का लक्ष्य अधिकृत निजी बंदूकधारकों पर नजर रखना है।
नई दिल्लीः अप्रैल 2019 से सभी नए और पुराने बंदूक लाइसेंस धारकों के नाम राष्ट्रीय डाटाबेस में शामिल किए जाएंगे और उन्हें विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) जारी किया जाएगा, यह कहना है गृह मंत्रालय का। इस कदम का लक्ष्य अधिकृत निजी बंदूकधारकों पर नजर रखना है। दरअसल उनमें से कई लोग अपराधों में और जश्न के नाम पर गोली चलाने के मामलों में, जिनमें लोगों की जान भी चली जाती है, उनमें लिप्त पाए जाते हैं। मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि हर लाइसेंस एवं नवीकरण प्राधिकार को हथियार लाईसेंस प्रणाली के राष्ट्रीय डाटाबेस में डेटा प्रविष्ट करना होगा। यह प्रणाली एक यूआईएन जारी करेगी।
1 अप्रैल, 2019 से बिना यूआईएन के किसी भी हथियार लाइसेंस को गैरकानूनी माना जाएगा। यह फैसला हथियार कानून, 1959 की धारा 44 के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल कर और हथियार नियमावली, 2016 में बदलाव करके किया गया है। इन नियमों को हथियार (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2018 कहा जाएगा। इसके अलावा, फार्म तृतीय के तहत कई लाइसेंस वाले लाइसेंसधारकों को अपने यूआईएन के तहत सभी बंदूकों के संदर्भ में एक ही लाइसेंस के लिए एक अप्रैल या उससे पहले आवेदन देना होगा।