कैसे हुआ संजय सिंह का बचाव ? ED ने क्यों नहीं किया विरोध... क्या अब राजनीतिक गतिविधियों में ले सकेंगे हिस्सा ?

Edited By Mahima,Updated: 03 Apr, 2024 10:47 AM

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा विरोध नहीं किए जाने पर दिल्ली शराब नीति केस से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है।

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा विरोध नहीं किए जाने पर दिल्ली शराब नीति केस से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखित आदेश में संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का बयान भी दर्ज किया है कि उनके मुवक्किल (संजय सिंह) मौजूदा मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे।

संजय सिंह पर आरोप
बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में संजय सिंह की हिरासत की मांग करते हुए ईडी ने अपने आवेदन में उन्हें 'प्रमुख साजिशकर्ता' करार दिया था। इसके अलावा शराब घोटाला मामले में भी उन पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। जिसकी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच की जा रही है। ईडी ने संजय सिंह पर कथित शराब घोटाले से उपजी 'अपराध की आय' को वैध बनाने का आरोप लगाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत संजय सिंह पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप माने जा रहे है।

ईडी के आरोप
ईडी ने अपने रिमांड आवेदन में कहा था, 'संजय सिंह शराब नीति (2021-22) घोटाले से उत्पन्न 'अपराध की आय' को ठिकाने लगाने में शामिल रहे हैं। वह शराब कारोबार से जुड़े समूहों से अवैध धन/रिश्वत इकट्ठा करने की साजिश का हिस्सा रहे हैं। इतना ही नहीं 2017 से दिनेश अरोड़ा के साथ गहरा ताल्‍लुक बताया था। इस कारण उनके कॉल रिकॉर्ड भी मिले है। ईडी ने अपने रिमांड आवेदन में दावा किया था कि दिनेश अरोड़ा ने जांचकर्ताओं को बताया था कि उसने संजय सिंह के कहने पर कई रेस्तरां मालिकों से बात की थी, और 'आगामी चुनावों के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए 82 लाख रुपये के चेक की व्यवस्था की थी'। ईडी ने यह भी आरोप लगाया था कि दिनेश अरोड़ा ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह के सहयोगी सर्वेश मिश्रा के माध्यम से उनको 2 करोड़ रुपये नकद दिए थे।

संजय सिंह के बचाव
संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान दलील दी कि दिनेश अरोड़ा ने अपने 10वें बयान में संजय सिंह का नाम लिया था। जबकि उसके पिछले 9 बयानों में संजय सिंह का उल्लेख नहीं था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से 5 महीनों में, ईडी ने कोई सबूत स्थापित नहीं किया है। सिंघवी ने कहा कि अरोड़ा के बयानों के अन्य पहलुओं की पुष्टि अन्य गवाहों द्वारा भी की जानी चाहिए। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा के माध्यम से अन्य सह-अभियुक्तों, समीर महेंद्रू और अभिषेक बोइनपल्ली से 2 करोड़ रुपये की 'अपराध की आय' प्राप्त की।आरोपों के बावजूद संजय सिंह के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की मांग की, जिसको कोर्ट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी।
 

 

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