मनिष सिसोदिया को लगा बड़ा झटका,  जमानत याचिका हुई खारिज,अब HC का करेंगे रुख

Edited By Utsav Singh,Updated: 30 Apr, 2024 06:41 PM

manish sisodia got a big shock petition rejected now he will approach hc

दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मंगलवार को अधीनस्थ अदालत द्वारा आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामलों में जमानत अर्जी खारिज किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।

 नई दिल्ली : दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मंगलवार को अधीनस्थ अदालत द्वारा आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामलों में जमानत अर्जी खारिज किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। आम आदमी पार्टी (आप) ने यह जानकारी दी। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सिसोदिया की जमानत अर्जी राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है।

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दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 बनाने और उसके क्रियान्वयन में कथित तौर पर की गई अनियमितता को लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) एवं प्रवर्तन निदेशालय ने क्रमश: भ्रष्टाचार एवं धनशोधन का मामला दर्ज किया है और सिसोदिया को आरोपी बनाया है। सिसोदिया ने इन मामलों में जमानत देने की अर्जी दी थी।

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विशेष न्यायधीश कावेरी बावेजा ने सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि जमानत देने का यह सही समय नहीं है। सिसोदिया दिल्ली सरकार में आबकारी मंत्री थे और सीबीआई ने उन्हें पिछले साल 26 फरवरी को मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में (अब रद्द हो चुकी) आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी ने उन्हें मार्च 2023 में गिरफ्तार किया था।

 

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