Edited By bhavita joshi,Updated: 09 Sep, 2018 10:53 AM
ऑटो चालक को चाकू दिखाकर नकदी लूटने वाले दो युवकों को जिला अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है।
चंडीगढ़ (सुशील): ऑटो चालक को चाकू दिखाकर नकदी लूटने वाले दो युवकों को जिला अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। दोषियों में मनीमाजरा के शास्त्री नगर निवासी आरिफ और बापूधाम कालोनी निवासी सुनील कुमार हैं। मामला 28 जनवरी, 2018 का है। शास्त्री नगर के ऑटो चालक देविंद्र ने पुलिस को बताया था कि वह भाई के साथ ऑटो से घर जा रहा था।
देर रात बापूधाम पुल के पास दो युवकों ने ऑटो रोकने का इशारा किया, जिस पर उसने ऑटो रोक दिया। फिर एक युवक ने उसके भाई के गले पर चाकू रखा और जेब से पर्स व मोबाइल छीन ले गए। आई.टी. पार्क पुलिस ने केस दर्ज कर आरिफ और सुनील को गिरफ्तार किया था।