महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से फिर से खुलेंगे सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स, सीएम उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान

Edited By rajesh kumar,Updated: 25 Sep, 2021 05:34 PM

in maharashtra cinema halls multiplexes will reopen from october 22

देश में कोरोना के मामलों पर ब्रेक लगाने के लिए युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान जारी है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स को खोलने का निर्णय...

नेशनल डेस्क: देश में कोरोना के मामलों पर ब्रेक लगाने के लिए युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान जारी है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स को खोलने का निर्णय लिया है। सीएम उद्धव ने शनिवार को बताया कि पूरे महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से एक बार फिर कोरोना मानदंडों के साथ  सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स खोले जाएंगे। 

ठाकरे ने कोविड-19 कार्य बल की एक बैठक को संबोधित किया, जिसमें शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत, राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी और कुणाल कपूर, थिएटर से जुड़े मकरंद देशपांडे, मराठी अभिनेता सुबोध भावे, आदेश बांदेकर आदि भी शामिल थे। बैठक में यह घोषणा की गई कि सिनेमा हॉल और ड्रामा थिएटरों को 22 अक्टूबर से काम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे कोविड-19 से संबंधित सभी स्वास्थ्य नियमों का पालन करें। राज्य सरकार ने शुक्रवार को धार्मिक स्थलों को सात अक्टूबर से फिर से खोलने की घोषणा की थी और कोरोनोवायरस से संबंधित दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने के संबंध में भक्तों और पूजा स्थलों का प्रबंधन करने वाले अधिकारियों के लिए एक एसओपी जारी किया था।

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महाराष्ट्र में इन चीजों को मिली खोलने की अनुमति

  • महाराष्ट्र सरकार ने कोविड दिशा-निर्देशों के साथ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्तरां खोलने की अनुमति दी। काम करने वाले सभी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन जरूरी। सभी रेस्तरां रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। खाना मंगाने की ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं को 24 घंटे काम करने की अनुमति मिली।
  • फ्रंटलाइन व आवश्यक सेवा कर्मियों के लिए लोकल ट्रेनों को फिर से खोलने की मिली अनुमति। वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वाले नागरिक व 15 अगस्त से दूसरे शॉट के बाद 14 दिन पूरे कर चुके हैं, वे भी लोकल ट्रेनों में शपर कर सकेंगे।
  • जिम, योग केंद्र, सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर सभी दिन सुबह 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता से संचालित हो सकते हैं। बशर्ते सभी कर्मचारियों का टीकाकरण होना चाहिए।
  • सरकारी कार्यालयों को कुल कर्मचारियों की संख्या के 25% पर काम करने की अनुमति है, जबकि निजी कार्यालय 24 घंटे काम कर सकते हैं। 
  • होटल/मैरिज हॉल जैसी इनडोर जगहों में अधिकतम 100 लोगों के साथ और खुले स्थानों में अधिकतम 200 लोगों के साथ विवाह समारोह की अनुमति है।
  • आवश्यक और गैर-जरूरी दुकानें सभी दिन रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। 
  • बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वैश, पैरेलल बार, मल्लखंब जैसे सभी इनडोर खेलों की अनुमति है। हर खेल में केवल दो खिलाड़ियों को ही मिलेगी खेलने की अनुमति। खिलाड़ियों से लेकर सभी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन अनिवार्य। 

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महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोविड-19 के 3,286 नए मामले आए जबकि 51 संक्रमितों की मौत दर्ज की गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र में अबतक 65,37,843 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है जिनमें से 1,38,776 मरीजों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे के दौरान 3,933 मरीजों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही राज्य में महामारी को अबतक मात देने वालों की संख्या बढ़कर 63,57,012 हो गई है। अधिकारी के मुताबिक इस समय राज्य में 39,491 मरीज उपचाराधीन हैं। 

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