राज्यों को मिला OBC लिस्ट बनाने का अधिकार, बिल को राष्ट्रपति कोविंद की हरी झंडी

Edited By Seema Sharma,Updated: 20 Aug, 2021 04:46 PM

kovind approval to constitutional amendment act related to obc list

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्यों को सशक्त बनाने वाले संविधान (105वें संशोधन) अधिनियम, 2021 को अपनी मंजूरी दे दी है। विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कोविंद ने...

नेशनल डेस्क: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्यों को सशक्त बनाने वाले संविधान (105वें संशोधन) अधिनियम, 2021 को अपनी मंजूरी दे दी है। विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कोविंद ने संविधान (105वें संशोधन) अधिनियम, 2021 और साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 2021 को अपनी स्वीकृति दी है।

 

बीमा संबंधी इस संशोधन अधिनियम के जरिए साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1972 में संशोधन किया जा सकेगा। संविधान (105वें संशोधन) अधिनियम, 2021 संसद द्वारा 11 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था। अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, कानून द्वारा, अपने उद्देश्यों के लिए, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की एक सूची तैयार कर सकता है, जिसमें प्रविष्टियां केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती हैं।

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