लॉकडाउन 3.0: किस राज्य में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा आज? जानिए हर अपडेट

Edited By Seema Sharma,Updated: 04 May, 2020 09:13 AM

lockdown 3 which state will open and what will be closed today

देश में कोरोना संक्रमण का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहीं इस महामारी की गंभीरता को देखते हुए देश में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 4 मई यानि कि आज सोमवार को लॉकडाउन...

नेशनल डेस्कः देश में कोरोना संक्रमण का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहीं इस महामारी की गंभीरता को देखते हुए देश में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 4 मई यानि कि आज सोमवार को लॉकडाउन पार्ट-3 की शुरुआत हो रही है। हालांकि इस बार केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों को ढील दी है। दरअसल देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने आर्थिक गतिविधियों में छूट का ऐलान किया है लेकिन इस दौरान कई नियमों का पालन करना पड़ेगा जैसे मास्क और सोशल डिस्टेसिंग का कासकर ध्यान रखना होगा। 

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जानिए किस राज्यों को मिली क्या छूट
दिल्ली

दिल्ली में आज से सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे जो जरूरी सेवाओं से संबंधित हैं, वहां 100 प्रतिशत लोग आएंगे। गैर-जरूरी सरकारी सेवाओं में डिप्टी सेक्रेट्री और 33 फीसदी स्टाफ आएगा वहीं प्राइवेट संस्थान में भी 33 फीसदी स्टाफ आएगा। स्टेशनरी, सभी तरह की स्टैंड-अलोन शॉप खुलेंगी। इसके साथ ही शराब की दुकानें भी खुलेंगी। जरूरी सामान बनाने वाली कंपनियां खुलेंगी और उनकी सप्लाई चेन भी खुलेगी। आईटी हार्डवेयर, ई-कॉमर्स में जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। शादी में 50 लोगों को इजाजत और किसी की मौत होने पर 20 लोगों की जुटने की इजाजत दी गई है। रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि दिल्ली को फिर से खोलने का वक्त आ गया है और लोगों को कोरोना वायरस के साथ रहने के लिये तैयार रहना होगा। उन्होंने लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान ‘रेड जोन’ के लिये केंद्र द्वारा निर्धारित सभी छूट राष्ट्रीय राजधानी में लागू करने की घोषणा की

दिल्ली में ये बंद
स्कूल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल, सांस्कृतिक जमावड़ा बंद रहेगा। सैलून भी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलना बंद होगा। पब्लिक ट्रैवल सिस्टम मेट्रो, बस, रेल, एयर, रिक्शा, ऑटो रिक्शा सेवा सब बंद रहेंगी। इसके साथ ही  65 साल से ऊपर बुजुर्ग, गर्भवती, कोई अन्य बीमारी, 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में रहेंगे। कनॉट प्लेस, मॉल और बाजार बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी सामान की दुकान खुलेंगी।

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महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। कंटेनमेंट या हॉटस्पॉट जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी। एमएमआर और पीएमआर क्षेत्रों में दुकानों कुछ शर्तों के साथ खोली जाएंगी। स्टैंड अलोन शॉप को ही खोलने की अनुमति दी जाएगी। केवल गैर-जरूरी कमोडिटीज की 5 दुकानें ही हर लेन में खुली रहेंगी, हालांकि जरूरी दुकानों के लिए संख्या नहीं निर्धारित की गई है। शराब की दुकानें खुली रहेंगी लेकिन उन्हीं दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाएगी, जो किसी भी मॉल और रेस्त्रां का हिस्सा नहीं होंगी। 

ये रहेगा बंद
मॉल और प्लाजा में दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं होगी। सैलून खोलने पर पाबंदी रहेगी।

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उत्तर प्रदेश
ग्रीन जोन वाले जिलों में बसों का संचालन होगा और इनका संचालन 50 फीसदी सीटों के साथ किया जाएगा, जो जिले की सीमाओं में ही होगा। इसके साथ ही टैक्सी शहर के अंदर सिर्फ दो सवारियों को बिठाकर चल सकती है। सीएम योगी ने एहतियात के साथ औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, उत्पादन इकाइयों को शर्तों के साथ इजाजत है। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। जरूरी सामान के संबंध में ई-कॉमर्स गतिविधियों को अनुमति होगी। हालांकि गैर आवश्यक गतिविधियों का आवागमन शाम 7 से सुबह 7 बजे तक के लिए नहीं होगा।

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मध्यप्रदेश
स्वास्थ्य, पुलिस, शासकीय अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी, लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाएं बंद रहेंगी। 

ये सब बंद
सभी प्रकार की हवाई यात्रा, रेल सेवाएं, अंतर्राज्यीय बस सेवाएं, एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन, सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान (ऑनलाइन अध्ययन को छोड़कर), सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटेरियम, सामुदायिक भवन और इनके समरूप अन्य स्थान सब बंद।
इसी प्रकार सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां भी प्रतिबंधित होंगी। सभी धार्मिक स्थान, पूजन स्थल बंद रहेंगे। सभी जोन में 60 वर्ष की आयु से अधिक के नागरिक, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे और किसी जरूरी काम या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जा सकेंगे। इसके साथ ही शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, लोगों का आवागमन बंद रहेगा।

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बिहार
प्रदेश में केवल 2 जोन (रेड और ऑरेंज) होंगे। सरकार ने फैसला लिया है कि अब इन्हीं दोनों जोन के आधार पर 17 मई तक चलने वाले लॉकडाउन में लोगों को छूट दी जाएगी। प्रदेश में ग्रीन जोन नहीं होगा। राज्य सरकार ने कहा है कि 13 जिले जो ग्रीन जोन थे, उन्हें भी ऑरेंज जोन माना जाएगा। रेड जोन में आने वाले 5 जिलों में बिहार सरकार ने कहा है कि इन सभी जिलों में वहां के जिलाधिकारी हालात को देखते हुए किन-किन चीजों में छूट दी जाएगी, इसका फैसला करेंगे। ऑरेंज जोन में आने वाले सभी जिलों में सोमवार से सभी प्रकार के निर्माण कार्य, सभी प्रकार के वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स, सैलून और स्पा खोलने की इजाजत दी गई है। इन जिलों में सभी प्रकार के उद्योगों को भी चलाने की इजाजत दी गई है।

 

जम्मू कश्मीर
कंटेनमेंट जोन को छोड़कर कंस्ट्रक्शन, औद्योगिक इंडस्ट्री, दुकानों को अनुमति होगी। रेड जोन जिलों में जरूरी वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स को होम डिलीवरी की इजाजत होगी। ऑरेंज जोन जिलों में टैक्सी और कैब को एक ड्राइवर और दो सवारी के साथ चलने की इजाजत होगी। ऑरेंज जोन में 33 फीसदी स्टाफ के साथ प्राइवेट ऑफिस को काम करने की इजाजत होगी। साथ ही 50 फीसदी यात्रियों के साथ बस सिर्फ जिले में ही चल सकेंगी।

ये सब रहेगा बंद
जम्मू कश्मीर में मेडिकल सेवा, सुरक्षा आदि के अलावा यातायात पर रोक रहेगी। स्कूल-कॉलेज, अन्य सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा, मॉल्स, जिम आदि बंद रहेंगे। शराब की दुकानें, बार, रेस्टोरेंट, सैलून, स्पा बंद सब रहेंगे। किसी भी तरह का जमावड़ा लगाए जाने की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थान बंद रहेंगगे। गैर-जरूरी सामानों के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच निकलने की इजाजत नहीं होगी।

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आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश में सचिवालय में कार्य करने के लिए सिर्फ कर्मचारियों को अनुमति होगी। सहायक सचिव के पद से ऊपर के सभी कर्मचारी नियमानुसार नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होंगे। सहायक सचिव के पद से नीचे के कर्मचारी प्रत्येक विभाग में 33 फीसदी होंगे, इनमें मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, दिल, किडनी से जुड़े मरीजों को छूट होगी। गर्भवती महिलाओं को भी छूट होगी। आंध्र प्रदेश में भी शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है।

 

ओडिशा
चार पहिया वाहनों में ज्यादा से ज्यादा दो लोगों को अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति है लेकिन शहरी क्षेत्रों में कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गई है. मॉल्स को छोड़कर दुकानों को खोलने की अनुमति है. 33 फीसदी स्टाफ के साथ प्राइवेट ऑफिस को खोलने की अनुमति है।

ये बंद
सभी जोन में स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। इंटर स्टेट बस ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा। सिनेमा, मॉल्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स, बार, सेमिनार हॉल बंद रहेंगे। किसी भी तरह की सोशल गैदरिंग नहीं होगी। धार्मिक स्थान भी बंद ही रहेंगे।

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गोवा
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि 17 मई तक जारी लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार के जरिए जारी की गई सभी गाइडलाउन के मुताबिक गोवा में काम होगा। गैर-जरूरी सामानों की बिक्री करने वाली दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी।

 

चंडीगढ़/पंजाब
चंडीगढ़ में सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन करने की परमिशन नहीं है। शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू आदि की बिक्री करने वाली दुकानें एक दूसरे से न्यूनतम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करेंगी और एक दुकान पर एक बार में 5 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं होंगे। इसके साथ ही पंजाब के रेड जोन एरिया में अभी किसी तरह की ढील की इजाजत नहीं दी गई है।

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झारखंड
झारखंड में फिलहाल कोई रियायत नहीं दी गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन का दो हफ्ते तक सख्ती से पालन का निर्देश दिया है। सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जारी लॉकडाउन में ढील के निर्देश झारखंड में लागू नहीं होंगे।

 

गुजरात
रेड जोन में आने वाले अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, गांधीनगर और भावनगर के निगम सीमा क्षेत्रों में अगले दो सप्ताह तक लॉकडाउन के नियमों में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, ऑरेंज जोन में आने वाले राजकोट नगर निगम क्षेत्र में भी कोई राहत नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री के सचिव अश्विनी कुमार के कहा कि अगले दो हफ्ते तक इन छह शहरों के अलावा बोटाद, बोपाल, खंभात, बारेजा, गोधरा और उमरेठ नगर पालिका क्षेत्रों में भी लॉकडाउन के नियमों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। केंद्र के मुताबिक ये सभी रेड जोन में आते हैं।

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