मनी लॉन्ड्रिंग केस: मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत नहीं, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Edited By Seema Sharma,Updated: 13 Jun, 2022 12:41 PM

money laundering court sends satyendar jain to 14 day judicial custody

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार केजरीवाल सरकार के वरिष्ठ नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

नेशनल डेस्क: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार केजरीवाल सरकार के वरिष्ठ नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सत्येंद्र जैन की सोमवार (13 जून) तक ED की हिरासत खत्म हो रही थी लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। बता दें कि सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 30 मई को गिरफ्तार किया था और इसके बाद 31 मई को ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को ED की हिरासत में भेज दिया था।

 

सत्येंद्र जैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी भी दायर की है, जिस पर मंगलवार सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। ईडी ने आवेदन में जैन की हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया था। ईडी ने जैन (57) को 30 मई को Prevention of Money Laundering Act (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। बीते दिनों ED ने दावा किया था कि सत्येंद्र जैन और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी के दौरान एजेंसी को 2.82 करोड़ रुपए की नकद राशि और 1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के मिले हैं।ईडी ने कहा था कि जिन लोगों के खिलाफ छापेमारी की गई, उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर सेमनी लॉन्ड्रिंग में मंत्री की सहायता की है।

 

जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अगस्त 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के बाद आया है। CBI ने दिसंबर 2018 में एक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि 2015-17 के दौरान कथित आय से अधिक संपत्ति का मूल्य 1.47 करोड़ रुपए था, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217 प्रतिशत अधिक था।
 

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