Edited By Anil dev,Updated: 04 Dec, 2020 04:48 PM
दिल्ली सरकार ने घर से काम कर रहे अपने अधिकारियों को फोन और वाट्सऐप पर उपलब्ध रहने तथा बिना पूर्व अनुमित के शहर से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार ने गैर-जरूरी सेवाएं देने वाले 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी है,...
नेशनल डेस्क: दिल्ली सरकार ने घर से काम कर रहे अपने अधिकारियों को फोन और वाट्सऐप पर उपलब्ध रहने तथा बिना पूर्व अनुमित के शहर से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार ने गैर-जरूरी सेवाएं देने वाले 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी है, जिसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सामाजिक कल्याण विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है।
आदेश में कहा गया है, घर के काम करने की अनुमति पा चुके अधिकारी जरूरत के समय फोन, वाट्सऐप और ई-मेल पर उपलब्ध रहें। घर से काम कर रहे किसी भी अधिकारी को जरूरत पडऩे पर कार्यालय बुलाया जा सकता है। आदेश में यह भी कहा गया है कि घर से काम कर रहे अधिकारी संबंधित प्राधिकरण की लिखित पूर्वानुमति के बिना शहर से बाहर न जाएं और आकस्मिक परिस्थितियों में बाहर जाने से पहले संबंधित अधिकारी को सूचित करें। विभागों ने कहा, यह व्यवस्था 31 दिसंबर अथवा अगले आदेश तक बनी रहेगी।