Edited By Anil dev,Updated: 08 Apr, 2022 12:09 PM
दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने पहली बार किसी पार्टी या समारोह में शराब परोसने के लिए परमिट के लिए आवेदन करने की परेशानी से लोगों को बचाने के लिए बैंक्वेट हॉल को लाइसेंस देना शुरू किया है। नवंबर 2021 के बाद से जब नई आबकारी नीति लागू हुई, विभाग ने 71...
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने पहली बार किसी पार्टी या समारोह में शराब परोसने के लिए परमिट के लिए आवेदन करने की परेशानी से लोगों को बचाने के लिए बैंक्वेट हॉल को लाइसेंस देना शुरू किया है। नवंबर 2021 के बाद से जब नई आबकारी नीति लागू हुई, विभाग ने 71 बैंक्वेट हॉल को शराब लाइसेंस जारी किए हैं, जिनमें से अधिकांश शादी के रिसेप्शन और पार्टियों के लिए लोकप्रिय स्थान हैं।
क्या है शराब परोसने के नियम
परमिट की शर्तों के अनुसार, बैंक्वेट हॉल किसी अन्य बार या होटल की तरह व्यक्तियों को शराब नहीं परोस सकते। जब कोई मेहमान किसी पार्टी के लिए हॉल बुक करता है तो उन्हें अपने पैकेज पर शराब रखने की अनुमति होती है। एक अधिकारी ने कहा कि इसने व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया है और आयोजन के लिए परमिट की खरीद और शराब खरीदने की परेशानी के कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले लोगों को बचाया है।
बैंक्वेट हॉल अब शराब की खरीद करते हैं और ग्राहकों से खपत के अनुसार शुल्क लेते हैं। पिछले चार माह में शराब परोसने वाले रेस्टोरेंट-बार की संख्या 527 से बढ़कर 654 हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक 127 नए बार ने अपने परिसर में शराब परोसने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। इनमें से अधिकांश परमिट इस साल सरकार द्वारा कोविड-प्रेरित प्रतिबंधों को हटाने के बाद जारी किए गए थे। हालांकि 849 शराब दुकानों को खुदरा लाइसेंस देने के लक्ष्य के बावजूद अब तक 601 ही चालू हो पाए हैं।