NEET पर केंद्र को SC की फटकार, कहा- ये भले के लिए नहीं हुआ

Edited By ,Updated: 14 Jul, 2016 03:47 PM

neet sc refuses to stay ordinance but expresses displeasure to government

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) कराने की अनिवार्यता को एक साल के लिए रोकने संबंधी मोदी सरकार के अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र काे फटकार लगाते हुए मामले की सुनवाई से इंकार किया है।

नई दिल्ली: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) कराने की अनिवार्यता को एक साल के लिए रोकने संबंधी मोदी सरकार के अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र काे फटकार लगाते हुए मामले की सुनवाई से इंकार किया है। पूरे देश में एक मेडिकल परीक्षा के माध्यम से डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए NEET लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस साल के लिए फिलहाल रोक लगा दी थी। 

इस अध्यादेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दुख जताया कि केंद्र सरकार को ऐसा करने की क्या जरूरत थी। ये ठीक नहीं हुआ। आपने जो भी किया वह भले के लिए नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा फैसला सिर्फ छात्रों के हित में नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए था। हम इसके जरिए डॉक्टरी पेशे के लिए एक बेंचमार्क सेट करना चाहते थे। कोर्ट ने कहा कि याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। 

बता दें कि 24 जुलाई को NEET फेज दो परीक्षा होनी है। इसका मतलब साफ है कि राज्यों से सरकारी मेडिकल कालेजों को NEET से छूट बरकरार रहेगी। केंद्र ने कहा कि अध्यादेश के बाद 17 राज्य अपने राज्य में मेडिकल प्रवेश परीक्षा ले चुके हैं। केंद्र की ओर से AG ने कहा कि ये अध्यादेश सिर्फ इसी साल के लिए है जो राज्य नीट लागू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।   

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!