Edited By Seema Sharma,Updated: 02 Feb, 2020 03:44 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में 4 दोषियों को फांसी देने पर रोक लगाने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर शनिवार को चारों दोषियों से जवाब मांगा। हाईकोर्ट रविवार को याचिका पर सुनवाई...
नई दिल्ली: निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चारो दोषी कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि दोषी जानबूझ कर इस मामले में अपनी याचिकाएं देरी से दाखिल कर रहे हैं ताकि फांसी को लंबे समय तक लटकाया जा सके। सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि निर्भया के गुनहगारों को जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए।
बता दें कि केंद्र सरकार ने निचली अदालत में फांसी टालने के निर्देश को दिल्ली हाईकोर्ट में शनिवार को चुनौती दी थी जिसकी सुनवाई के लिए रविवार को खास तौर पर कोर्ट खुला। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने चारों दोषियों मुकेश कुमार, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय सिंह को नोटिस जारी किया।
हाईकोर्ट ने महानिदेशक (कारावास) और तिहाड़ जेल के अधिकारियों को भी नोटिस भेजकर केंद्र सरकार की याचिका पर उनका रुख पूछा। महानिदेशक (कारावास) के वकील ने अदालत को बताया कि उसके आदेश का पालन किया जाएगा। दोषियों को पहले 1 फरवरी, शनिवार को फांसी दी जानी थी।