आधार लिंकिंग के नाम पर पेंशन भुगतान में न की जाए देरी-सीआईसी

Edited By Yaspal,Updated: 11 Apr, 2018 05:06 AM

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केंद्रीय सूचना आयुक्त एम. श्रीधर आचार्युलू ने अहमदनगर की निर्मला निशिकांत की याचिका का जवाब देते हुए कहा कि आधार लिकिंग के नाम पर वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के भुगतान में देरी नही होगी।

नेशनल डेस्कः केंद्रीय सूचना आयुक्त एम. श्रीधर आचार्युलू ने अहमदनगर की निर्मला निशिकांत की याचिका का जवाब देते हुए कहा कि आधार लिकिंग के नाम पर वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के भुगतान में देरी नही होगी।

बता दें कि अहमदनगर निवासी निर्मला निशिकांत धुमाने का आधार कार्ड न होने के चलते उनकी पेंशन रोक दी थी। इसके बाद उन्होंने डाक विभाग से जानकारी मांगी थी कि आधार कार्ड के अभाव में उनकी मार्च-2017 की पेंशन को क्यों रोक दिया गया। एक और आवेदन के जरिए निर्मला निशिकांत ने उस आदेश की प्रति भी मांगी थी जिसमें पेंशन पाने के लिए उसे आधार से लिंक कराना अनिवार्य बनाया गया है। गौरतलब है कि देश में केंद्र सरकार के 61.17 लाख पेंशनधारक हैं।

डाक विभाग के केंद्रीय जनसूचना अधिकारी ने बताया कि 757 पेंशनधारकों में से 640 ने वरिष्ठ पोस्टमास्टर को अपने आधार का विवरण दे दिया था। जिन्हें 3 अप्रैल 2017 को कंप्यूटर सिस्टम में अपलोड कर दिया गया था। अधिकारी ने दावा किया कि पेंशन को रोका नहीं गया था, सिर्फ उनके बैंक खातों में उन्हें जमा करने में विलंब हुआ था।

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