अदालत ने सुरक्षा उपकरण की कमी का आरोप लगाने वाले बंगाल के डॉक्टर के खिलाफ मामले पर नाराजगी जताई

Edited By PTI News Agency,Updated: 02 Apr, 2020 03:30 PM

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कोलकाता, दो अप्रैल (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस को उस डॉक्टर का जब्त किया गया मोबाइल फोन और सिम कार्ड फौरन लौटने के निर्देश दिए हैं जिसने कोरोना वायरस के मरीजों और संदिग्धों का इलाज कर रहे साथी डॉक्टरों के लिए सुरक्षा...

कोलकाता, दो अप्रैल (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस को उस डॉक्टर का जब्त किया गया मोबाइल फोन और सिम कार्ड फौरन लौटने के निर्देश दिए हैं जिसने कोरोना वायरस के मरीजों और संदिग्धों का इलाज कर रहे साथी डॉक्टरों के लिए सुरक्षा उपकरण की कथित कमी का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किए थे।

कैंसर रोग चिकित्सक इंद्रनील खान ने बुधवार को अदालत का रुख करते हुए पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। उस पर, राज्य सरकार की ओर से उसके अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों को सुरक्षा उपकरण कथित तौर पर मुहैया न कराने के संबंध में फेसबुक पर कुछ पोस्ट करने के लिए दक्षिण 24 परगना जिले के माहेस्ताला पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

देशव्यापी लॉकडाउन के कारण कलकत्ता उच्च न्यायालय वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए केवल आवश्यक मामलों पर ही सुनवाई कर रहा है।

न्यायाधीश आई पी मुखर्जी ने डॉक्टर के पोस्ट पढ़े। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि रिट याचिकाकर्ता द्वारा किए गए ट्वीट के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने मामले पर प्रकाश डालने के लिए उसका आभार जताया था।

अदालत ने कहा कि ‘‘अगर किसी विचार की अभिव्यक्ति से सरकार का अपमान होता है तो वह विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति को डराकर आरोप से बचाव नहीं कर सकती।’’
न्यायाधीश मुखर्जी ने कहा कि राज्य ऐसा तब कर सकता है कि जब कोई नागरिक किसी दूसरे व्यक्ति या देश के वृहद हित को नुकसान पहुंचाने की मंशा से दुर्भावनापूर्वक कथित तथ्यों का प्रसार करने की कोशिश करके इस आजादी का इस्तेमाल करने का प्रयास करता है।

उन्होंने आदेश दिया कि अगर प्रथम दृष्टया सभी सबूत अपराध का खुलासा करें तो पुलिस याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किए बगैर उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर सकती है ।

याचिका का निस्तारण करते हुए अदालत ने डॉक्टरों को कुछ समय के लिए इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट न करने के लिए कहा था।



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