Edited By Yaspal,Updated: 03 Aug, 2018 07:47 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज उपराज्यपाल (एलजी) कार्यालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के धरना प्रदर्शन और दिल्ली प्रशासन की नियमित बैठकों में आईएएस अधिकारियों की कथित अनुपस्थिति के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं को खारिज किया और कहा कि चूंकि हड़ताल खत्म हो...
नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने आज उपराज्यपाल (एलजी) कार्यालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के धरना प्रदर्शन और दिल्ली प्रशासन की नियमित बैठकों में आईएएस अधिकारियों की कथित अनुपस्थिति के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं को खारिज किया और कहा कि चूंकि हड़ताल खत्म हो चुकी है, इस मामले में कुछ भी बचा नहीं है।
नौकरशाहों के मंत्रियों के साथ बैठकों में शामिल होना शुरू करने के बाद केजरीवाल ने 19 जून को उपराज्यपाल अनिल बैजल के कार्यालय में नौ दिन का धरना समाप्त किया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि याचिकाएं दायर होने का कारण धरना प्रदर्शन था जो समाप्त हो चुका है।
पीठ ने कहा, ‘‘हड़ताल का अधिकार मौजूद है। हड़ताल समाप्त हो चुकी है। आप (याचिकाकर्ता) हमने जनहित याचिका में एक शैक्षणिक प्रश्न पर फैसला चाहते हैं। हड़ताल समाप्त हो चुकी है, इसलिए इन सभी मामलों की मूल वजह खत्म हो चुकी है।’’ इनमें से एक जनहित याचिका दिल्ली विधानसभा के विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने दायर की थी।