गुड़िया गैंगरेप केस में सजा का ऐलान, दोषियों को उम्रकैद

Edited By Yaspal,Updated: 30 Jan, 2020 07:55 PM

punishment declared in gudiya gang rape case life imprisonment to the culprits

दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को पूर्वी दिल्ली में 2013 में पांच वर्षीय बच्ची से बलात्कार के दो दोषियों को 20 वर्ष जेल की सजा सुनायी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार मल्होत्रा ने साथ ही पीड़िता को 11 लाख रुपये का मुआवजा भी प्रदान किया।...

नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को पूर्वी दिल्ली में 2013 में पांच वर्षीय बच्ची से बलात्कार के दो दोषियों को 20 वर्ष जेल की सजा सुनायी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार मल्होत्रा ने साथ ही पीड़िता को 11 लाख रुपये का मुआवजा भी प्रदान किया।

सजा के ऐलान के बाद गुड़िया के पिता ने रोते हुए कहा, ऐसे लोगों को फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। मेरी बेटी आज भी तकलीफ में है। उसकी 7 सर्जरी हुई है, मुझे इन लोगों से आज भी जान का ख़तरा है। मैं उस घटना के बाद अभी तक अपने गांव नहीं जा पाया हूं। गुड़िया के पिता ने कहा, बेटी के बलात्कार के बाद समाज में रहना कितना मुश्किल होता है।

पीड़िता के लिए पेश होने वाले अधिवक्ता एच एस फूलका ने कहा कि वह आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे और दोनों दोषियों को आजीवन कारावास का अनुरोध करेंगे। गांधीनगर में 15 अप्रैल 2013 को हुई इस वीभत्स घटना में दोषियों ने पीड़िता के निजी अंगों में कोई वस्तु घुसा दी थी और उसे मृत समझ कर एक कमरे में छोड़ दिया था। बच्ची को 40 घंटे बाद 17 अप्रैल को कमरे से निकाला गया था।

 

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